फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Case against five including husband for dowry harassment

Moradabad News: दहेज उत्पीड़न और छेड़खानी में पति सहित पांच पर केस

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 18 Mar 2024 03:31 AM IST
विज्ञापन
Case against five including husband for dowry harassment
मुरादाबाद।
विज्ञापन

मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर मूंढापांडे थाने की पुलिस ने पति सहित पांच लोगों के खिलाफ छेड़खानी, दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया है। आरोप है कि ससुरालियों ने दहेज नहीं देने पर विवाहिता को शारीरिक रूप से काफी प्रताड़ित किया था।

मूंढापांडे क्षेत्र की महिला का निकाह एक मार्च 2022 को मुगलपुरा थाना क्षेत्र निवासी युवक से हुआ था। महिला का आरोप है कि निकाह के बाद से पति, सास, ससुर और ननद ने दहेज को लेकर ताना मारना शुरू किया। पति और ससुराल वाले दहेज में कार की मांग करने लगे। असमर्थता जताने पर ससुरालियों ने उसका शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण किया। कई बार काउंसिलिंग और पंचायत की गई लेकिन आरोपियों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। छह अक्तूबर 2023 की शाम पति ओर ससुरालियों ने उसकी लात घूंसों से पिटाई कर दी। आरोप है कि देवर ने छेड़खानी और अश्लील हरकत की। इतना ही नहीं आरोपी पति ने तीन तलाक देकर मासूम बच्ची समेत मारपीट कर घर से निकाल दिया। इसके बाद से विवाहिता मायके में रह रही है। पीड़िता के अनुसार उसने थाने में शिकायत की थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अंत में परेशान होकर उसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की। आयोग ने मुगलपुरा पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। थाना प्रभारी मुगलपुरा मनोज कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर पति समेत पांच ससुरालियों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट, छेड़खानी, तीन तलाक समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed