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Moradabad: छजलैट के चौदह साल पुराने केस में कोर्ट में हाजिर हुए आजम खां और अब्दुल्ला आजम, बयान नहीं हुए दर्ज

Thu, 21 Jul 2022 03:57 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, मुरादाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, मुरादाबाद Published by: आकाश दुबे Updated Thu, 21 Jul 2022 03:57 PM IST
सार

छजलैट थाने के सामने 29 जनवरी 2008 को सपा विधायक व पूर्व मंत्री आजम खां की गाड़ी रोक कर पुलिस ने चेकिंग की थी। आरोप है कि चेकिंग के विरोध में आजम खां सड़क पर बैठ गए थे और हंगामा किया था। आस पड़ोस के जनपदों से भी सपा नेता व उनके समर्थक आ गए थे। इस मामले में आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत नौ लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था।

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Azam Khan and Abdullah Azam appeared in court in fourteen year old case of Chhajlait
Azam Khan - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

मुरादाबाद में छजलैट के 14 साल पुराने हाईवे जाम और बवाल मामले में रामपुर के सपा विधायक आजम खां और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम गुरुवार दोपहर एडीजे चार-एमपी-एमएलए स्पेशल न्यायाधीश स्मिता गोस्वामी की अदालत में पेश हुए। इस दौरान कचहरी परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। इस केस में आरोपी पूर्व विधायक इकराम कुरैशी के कोर्ट में हाजिर नहीं होने के कारण आजम खां और अब्दुल्ला आजम समेत अन्य आरोपियों के भी बयान दर्ज नहीं हो पाए। अब इस मामले में 28 जुलाई हो सुनवाई होगी।

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छजलैट थाने के सामने 29 जनवरी 2008 को सपा विधायक व पूर्व मंत्री आजम खां की गाड़ी रोक कर पुलिस ने चेकिंग की थी। आरोप है कि चेकिंग के विरोध में आजम खां सड़क पर बैठ गए थे और हंगामा किया था। आस पड़ोस के जनपदों से भी सपा नेता व उनके समर्थक आ गए थे। इस मामले में आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत नौ लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इस केस की सुनवाई एडीजे चार-एमएलए एमपी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में चल रही है। गुरुवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई थी। आजम खां और अब्दुल्ला आजम के कोर्ट में पेश होने की सूचना पर कचहरी परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। सीओ सिविल लाइंस आशुतोष तिवारी और सिविल लाइंस थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह फोर्स के साथ कचहरी में मौजूद रहे। 
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दोपहर एक बजकर चालीस मिनट पर आजम खां अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ कोर्ट पहुंचे और हाजिर हुए। आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला के अलावा राजेश यादव, राजकुमार प्रजापति, नईम ऊल हसन, मनोज पारस, महबूब अली भी अपने बचाव में बयान देने के लिए हाजिर हुए। पूर्व विधायक इकराम कुरैशी के हाजिर न होने के कारण अन्य आरोपियों के भी बयान दर्ज नहीं हो पाए। पूर्व विधायक इकराम कुरैशी की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इकराम कुरैशी के गैर हाजिर होने की वजह से बयान दर्ज नहीं हो सके। अदालत ने आगामी तिथि 28 जुलाई लगा दी है।

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