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Rampur News: दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में सपा नेता आजम खां, अब्दुल्ला आजम और डॉ. तजीन फात्मा कोर्ट में पेश
Fri, 23 Dec 2022 12:53 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
Published by: शाहरुख खान
Updated Fri, 23 Dec 2022 12:53 PM IST
सार
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मामले में गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा भी आरोपी हैं। पुलिस इस मामले में तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
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आजम खां और अब्दुल्लाह आजम कोर्ट में पेश हुए
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के आरोप में दर्ज मुकदमे में शुक्रवार को सपा नेता आजम खां, अब्दुल्ला आजम और डॉ. तजीन फात्मा कोर्ट में हाजिर हुए। बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीनों को तलब किया था। दरअसल, सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के आरोप में दर्ज मुकदमे में बृहस्पतिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता गवाह से जिरह करने नहीं पहुंचे। उनकी ओर से स्थगन प्रार्थनापत्र दिया गया। जिसको कोर्ट ने दस हजार रुपये के हर्जाने पर स्वीकार किया है। साथ ही सपा नेता आजम खां, सपा विधायक अब्दुल्ला आजम और पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं।
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मामले में गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा भी आरोपी हैं। पुलिस इस मामले में तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
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इस मामले में आजम खां, डॉ. फात्मा और अब्दुल्ला जमानत पर चल रहे हैं। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला के वकीलों ने कोर्ट में स्थगन प्रार्थनापत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने इसे दस हजार के हर्जाने पर स्वीकार किया।
साथ ही इस मुकदमे के आरोपियों आजम खां, अब्दुल्ला आजम और तजीन फात्मा को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार सपा नेता आजम खां, सपा विधायक अब्दुल्ला आजम और पूर्व सपा विधायक डॉ. तजीन फात्मा कोर्ट में पेश हुए।
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सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता गवाह से जिरह करने नहीं पहुंचे। उनकी ओर से स्थगन प्रार्थनापत्र दिया गया। जिसको कोर्ट ने दस हजार रुपये के हर्जाने पर स्वीकार किया है। साथ ही सपा नेता आजम खां, सपा विधायक अब्दुल्ला आजम और पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं।
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भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मामले में गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा भी आरोपी हैं। पुलिस इस मामले में तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
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इस मामले में आजम खां, डॉ. फात्मा और अब्दुल्ला जमानत पर चल रहे हैं। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला के वकीलों ने कोर्ट में स्थगन प्रार्थनापत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने इसे दस हजार के हर्जाने पर स्वीकार किया।
साथ ही इस मुकदमे के आरोपियों आजम खां, अब्दुल्ला आजम और तजीन फात्मा को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार सपा नेता आजम खां, सपा विधायक अब्दुल्ला आजम और पूर्व सपा विधायक डॉ. तजीन फात्मा कोर्ट में पेश हुए।