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UP: संभल में एएसआई की टीम ने की जामा मस्जिद की नापतोल; पुताई के काम की करेगी निगरानी
Thu, 13 Mar 2025 01:12 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, संभल
अमर उजाला नेटवर्क, संभल
Published by: शाहरुख खान
Updated Thu, 13 Mar 2025 01:12 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित जामा मस्जिद की पुताई के लिए एएसआई की टीम पहुंच गई है। एएसआई की नापतोल के बाद जमा मस्जिद की पुताई का काम शुरू होगा।
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sambhal jama masjid
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद में पुताई का आदेश दिया है। इसको लेकर बृहस्पतिवार को एएसआई की टीम मस्जिद की नापतोल करने के लिए पहुंच गई है। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट ने बताया कि एएसआई जो स्थान पुताई के लिए बताएगी।
वहां-वहां पुताई कराई जानी है। यदि आज ही टीम द्वारा स्थान बताए जाते हैं तो पुताई शुरू होगी, यदि टीम नहीं बताती है तो सोमवार से काम शुरू होगा। बताया कि पुताई के बाद सजावट का काम कराया जाएगा।
जामा मस्जिद कमेटी सदर ने कहा कि हर वर्ष रमजान के माह में जामा मस्जिद की पुताई और सजावट होती रही है। इसको लेकर इस बार अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली तो उच्च न्यायालय में याचिक दायर की थी।
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याचिका की पहली सुनवाई पर उच्च न्यायालय ने एएसआई को मस्जिद की स्थिति का आकलन करने के लिए भेजा था। जिसमें एएसआई की टीम द्वारा न्यायालय में दाखिल की गई रिपोर्ट में कहा था कि पुताई की जामा मस्जिद में जरूरत नहीं है।
यह भी पढ़ें: UP: संभल में ढकी गईं होली के जुलूस मार्ग की मस्जिदें, जामा मस्जिद कमेटी ने जुमे की नमाज का समय किया तय
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वहां-वहां पुताई कराई जानी है। यदि आज ही टीम द्वारा स्थान बताए जाते हैं तो पुताई शुरू होगी, यदि टीम नहीं बताती है तो सोमवार से काम शुरू होगा। बताया कि पुताई के बाद सजावट का काम कराया जाएगा।
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जामा मस्जिद कमेटी सदर ने कहा कि हर वर्ष रमजान के माह में जामा मस्जिद की पुताई और सजावट होती रही है। इसको लेकर इस बार अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली तो उच्च न्यायालय में याचिक दायर की थी।
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याचिका की पहली सुनवाई पर उच्च न्यायालय ने एएसआई को मस्जिद की स्थिति का आकलन करने के लिए भेजा था। जिसमें एएसआई की टीम द्वारा न्यायालय में दाखिल की गई रिपोर्ट में कहा था कि पुताई की जामा मस्जिद में जरूरत नहीं है।
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सफाई कराई जा सकती है। जामा मस्जिद कमेटी ने अपना पक्ष रखा था। जिसके बाद उच्च न्यायालय ने पुताई व सजावट का आदेश दिया है। हालांकि इसकी निगरानी एएसआई द्वारा की जानी है।