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आजम पर दर्ज 29 मामलों में अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज

Thu, 29 Aug 2019 03:26 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, मुरादाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, मुरादाबाद Published by: मुरादाबाद ब्यूरो Updated Thu, 29 Aug 2019 03:26 AM IST
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advance bail of azajm not granted
पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान

 किसानों की जमीन कब्जाने के आरोप से घिरे सांसद आजम खां को सेशन कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने 29 मामलों में लगाई गई अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को 29 मामलों में आजम खां की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई।

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सांसद मोहम्मद आजम खां पर सींगनखेड़ा में किसानों की जमीन कब्जाने के आरोप में 28 मुकदमे दर्ज हैं। इन 28 मुकदमों के साथ-साथ एक अन्य मामले में अग्रिम जमानत हासिल करने के लिए आजम खां की ओर से कोर्ट में अरजी लगाई गई थी। आजम खां के खिलाफ दर्ज 29 मुकदमों में अग्रिम जमानत की अरजी पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी।
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सेशन कोर्ट में आजम खां की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एसआर खान समेत कई वकीलों ने पक्ष रखा। आजम खां के वकीलों ने कोर्ट में तर्क दिया था कि राजनीतिक दबाव में उन पर पुलिस झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। पुलिस आजम खां को गिरफ्तार कर उनको अपमानित करना चाहती है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता एवं आजम खां से जुड़े मामलों की पैरवी के लिए प्रशासन की ओर से तैनात किए गए जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) ने बचाव पक्ष के तर्कों को गलत बताते हुए कहा था कि सभी मुकदमों में पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं। मंगलवार को दोनों पक्षों के वकीलों का तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अजय तिवारी ने बताया कि सेशन कोर्ट ने 29 मामलों में सांसद आजम खां की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है।

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