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ब्लाक प्रमुख के पति से मांगी 50 लाख की रंगदारी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत केस दर्ज

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 28 May 2022 12:42 AM IST
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50 lac demanded to husband of block pramukh
पाकबड़ा(मुरादाबाद)। कुंदरकी ब्लाक की ब्लाक प्रमुख के पति से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। ब्लाक प्रमुख के पति का आरोप है कि रकम न देने पर आरोपियों ने दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने और सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करने की धमकी दी है। कोर्ट के आदेश पर इस मामले में पाकबड़ा थाने में पूर्व जिला पंचायत सदस्य, एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी समेत समेत पांच नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
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पुलिस के मुताबिक, मैनाठेर थानाक्षेत्र के डींगरपुर निवासी गुलाम रब्बानी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र में दिया था। जिसमें गुलाम रब्बानी ने बताया कि उनके भाई गुलाम जिलानी की पत्नी नगमा कुंदरकी ब्लॉक प्रमुख हैं। आरोप है कि पूर्व ब्लाक प्रमुख के प्रतिनिधि एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य ओमकार सिंह, उनका दोस्त बंटी व नसीम अहमद और दो अज्ञात लोगों ने एक गिरोह बना रखा है। आरोपी क्षेत्र के संभ्रांत लोगों को दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाकर अवैध वसूली करते हैं।
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चार अप्रैल को पूर्व विधायक समेत कई लोगों के खिलाफ झूठे प्रार्थना पत्र दिए थे और मुकदमे में फंसाने के नाम पर अवैध वसूली करके उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र देने बंद कर दिए थे। आरोप है कि 18 अप्रैल को मेरे भाई गुलाम जिलानी के खिलाफ भी प्रार्थनापत्र दिया था। सभी लोग मेरे भाई से रंगदारी वसूलने में लग गए थे। इस मामले में मेरे भाई गुलाम जिलानी को दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई। आरोपियों ने कहा की ब्लॉक प्रमुख नगमा से इस्तीफा दिलाओ या फिर 50 लाख रुपये दो नहीं तो हम गुलाम जिलानी को फंसा देंगे। गुलाम रब्बानी और उनके भाई गुलाम जिलानी के साथ 28 अप्रैल को पाकबड़ा में डींगरपुर रोड पर घेरकर मारपीट भी की गई थी। इस मामले में पुलिस अफसरों से शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब न्यायालय की शरण में ली गई।
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न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने नवीन नगर निवासी ओमकार सिंह, कुंदरकी के बसेरा निवासी बंटी सिंह, पाकबड़ा के ख्वाजा कालोनी निवासी नसीम अहमद, पूर्व में सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कराने वाली महिला और उसकी नाबालिग बेटी और दो अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 147,148,323,506 और 386 में केस दर्ज किया गया है।
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