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एमडीए में आज होगी 200 भूंखंडों की नीलामी
Updated Tue, 04 Dec 2018 01:55 AM IST
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मुरादाबाद।
नया मुरादाबाद के 200 भूखंडों के लिए मंगलवार को एमडीए में बोली लगेगी। यह सभी भूखंड आवंटन निरस्त होने से खाली हुए थे। लॉटरी के जरिए आवंटित करने के बजाए एमडीए ने भूखंडों को नीलामी से बेच रहा है। हालांकि आवासीय संपत्ति को नीलाम करने के बजाए ड्रा से आवंटित करने का नियम है।
नीलामी से आवासीय भूखंडों और भवनों को बेचने का सिलसिला प्राधिकरण ने करीब तीन साल पहले शुरू किया। इससे पहले सिर्फ व्यवसायिक संपत्ति की ही बोली लगती थी। मंगलवार को भी प्राधिकरण में नया मुरादाबाद योजना के विभिन्न सेक्टरों के करीब 200 आवासीय भूखंडों की बोली लगने जा रही है। भूखंडों की नीलामी की प्रक्रिया एमडीए के सभागार में होगी। एमडीए ने नीलामी के नियमों को भी सख्त किया है। नीलामी में भूखंड का आवंटन जिसके नाम होगा उसे या तो भूखंड खरीदना होगा या फिर उसके द्वारा जमा की गई धनराशि जब्त हो जाएगा। नियमों के मुताबिक आवासीय संपत्ति के मामले में आवंटी चाहे तो अपनी संपत्ति का आवंटन निरस्त करा सकता है। पंजीकरण धनराशि का 10 प्रतिशत हिस्सा काटकर बाकी आवंटी को लौटाया जाना चाहिए। ऐसे ही कुछ मामलों को लेकर आवंटियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। करीब 50 आवंटी ऐसे हैं जिनकी आवासीय संपत्ति का आवंटन निरस्त करके प्राधिकरण ने उनकी जमा राशि जब्त कर ली है।
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नया मुरादाबाद के 200 भूखंडों के लिए मंगलवार को एमडीए में बोली लगेगी। यह सभी भूखंड आवंटन निरस्त होने से खाली हुए थे। लॉटरी के जरिए आवंटित करने के बजाए एमडीए ने भूखंडों को नीलामी से बेच रहा है। हालांकि आवासीय संपत्ति को नीलाम करने के बजाए ड्रा से आवंटित करने का नियम है।
नीलामी से आवासीय भूखंडों और भवनों को बेचने का सिलसिला प्राधिकरण ने करीब तीन साल पहले शुरू किया। इससे पहले सिर्फ व्यवसायिक संपत्ति की ही बोली लगती थी। मंगलवार को भी प्राधिकरण में नया मुरादाबाद योजना के विभिन्न सेक्टरों के करीब 200 आवासीय भूखंडों की बोली लगने जा रही है। भूखंडों की नीलामी की प्रक्रिया एमडीए के सभागार में होगी। एमडीए ने नीलामी के नियमों को भी सख्त किया है। नीलामी में भूखंड का आवंटन जिसके नाम होगा उसे या तो भूखंड खरीदना होगा या फिर उसके द्वारा जमा की गई धनराशि जब्त हो जाएगा। नियमों के मुताबिक आवासीय संपत्ति के मामले में आवंटी चाहे तो अपनी संपत्ति का आवंटन निरस्त करा सकता है। पंजीकरण धनराशि का 10 प्रतिशत हिस्सा काटकर बाकी आवंटी को लौटाया जाना चाहिए। ऐसे ही कुछ मामलों को लेकर आवंटियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। करीब 50 आवंटी ऐसे हैं जिनकी आवासीय संपत्ति का आवंटन निरस्त करके प्राधिकरण ने उनकी जमा राशि जब्त कर ली है।
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