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सड़क के पास के धार्मिक स्थल यातायात में बाधक
ब्यूरो/ अमर उजाला/ मिर्जापुर
Updated Sun, 12 Jun 2016 12:56 AM IST
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नगर के तिवराने टोला में सड़क से सट कर बना मंदिर।
- फोटो : mirzapur
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जिले में धार्मिक स्थलों के नाम पर सड़क किनारे पटरियों या फिर सार्वजनिक स्थल पर किए गए अतिक्रमण जल्द हटाए जा सकते हैं। सार्वजनिक स्थान पर बनाए गए ऐसे धार्मिक स्थलों को दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाएगा या हटा दिया जाए। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश सरकार को सारे अवैध धार्मिक स्थल को तुरंत हटाकर कोर्ट को अवगत कराने के लिए कहा है।
जिले में बहुत से सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक स्थल स्थापित किए गए हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं, जो सड़क से सटे होने के कारण यातायात को बाधित कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्थानों पर धार्मिक स्थल हैं, जिनकी वजह से अक्सर जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ लोग ऐसे धार्मिक स्थल की आड़ में अपनी दूकान चला रहे हैं।
अधिकांश लोगों ने धार्मिक स्थलों को ढाल बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसकी आड़ में वे करोड़ों की जमीन पर कब्जा जमा ले रहे हैं। इसकी शिकायत मिलने के बावजूद प्रशासन धार्मिल स्थल होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं कर पाता था।
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अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद इन धर्मस्थलों के स्थानांतरण की आस जगी है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश सरकार को सारे अवैध धार्मिक स्थल को हटाकर कोर्ट को अवगत कराने को कहा है।
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जिले में बहुत से सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक स्थल स्थापित किए गए हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं, जो सड़क से सटे होने के कारण यातायात को बाधित कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्थानों पर धार्मिक स्थल हैं, जिनकी वजह से अक्सर जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ लोग ऐसे धार्मिक स्थल की आड़ में अपनी दूकान चला रहे हैं।
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अधिकांश लोगों ने धार्मिक स्थलों को ढाल बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसकी आड़ में वे करोड़ों की जमीन पर कब्जा जमा ले रहे हैं। इसकी शिकायत मिलने के बावजूद प्रशासन धार्मिल स्थल होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं कर पाता था।
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अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद इन धर्मस्थलों के स्थानांतरण की आस जगी है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश सरकार को सारे अवैध धार्मिक स्थल को हटाकर कोर्ट को अवगत कराने को कहा है।