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मारपीट मामले में राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया दोषमुक्त
ब्यूरो मिर्जापुर अमर उजाला
Updated Tue, 26 May 2015 01:25 AM IST
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जनपद एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र नाथ शुक्ल ने दोष सिद्ध न होने पर डाकिया के साथ मारपीट के मामले में राज्यमंत्री कैलाशनाथ चौरसिया को दोषमुक्त कर दिया।
इसकी जानकारी होते ही राज्यमंत्री के समर्थकों और सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 अक्तूबर, 1995 को दिन में 11 बजे कटरा कोतवाली क्षेत्र के रतनगंज मुहल्ले में कैलाश चौरसिया ने पोस्टमैन कृष्णदेव त्रिपाठी को डराने-धमकाने के साथ आपराधिक बल प्रयोग किया।
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इसकी जानकारी होते ही राज्यमंत्री के समर्थकों और सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 अक्तूबर, 1995 को दिन में 11 बजे कटरा कोतवाली क्षेत्र के रतनगंज मुहल्ले में कैलाश चौरसिया ने पोस्टमैन कृष्णदेव त्रिपाठी को डराने-धमकाने के साथ आपराधिक बल प्रयोग किया।
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