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UP: पॉक्सो मामले में दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, 60 हजार जुर्माना, विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

Fri, 20 Mar 2026 08:14 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 20 Mar 2026 08:14 PM IST
सार

पॉक्सो मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 60 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।

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UP: 20 Years Rigorous Imprisonment in POCSO Case, Court Imposes Fine
दुष्कर्म के आरोपी को कठोर कारावास की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पॉक्सो मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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विशेष अदालत ने सुनाया फैसला
विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के गवाहों और साक्ष्यों का गहन अवलोकन किया। इसके बाद दोषी को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
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जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि दोषी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

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ऐसे सामने आया मामला
मामला 23 मार्च 2024 का है, जब एक व्यक्ति ने कोतवाली में अपनी 15 वर्षीय पुत्री के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। किशोरी रोडवेज से संबंधित कार्य के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी।

जांच में आरोपी की पहचान
पुलिस जांच के दौरान एक युवक का नाम सामने आया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता के बयान दर्ज किए गए और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

लंबी सुनवाई के बाद फैसला
पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को अदालत ने सभी साक्ष्यों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई।

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