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सावधान: अब शहर में इन जगहों पर वाहन खड़ा किया तो भरना पड़ेगा जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Dec 2016 11:19 AM IST
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फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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नगर निगम की सीमा में सरकारी जमीन पर स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण करने या फिर सड़क पर गाड़ी खड़ी करने पर अब जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाएं। निगम ने अतिक्रमण नियंत्रण उप नियमावली बना ली है। जिस पर शासन ने भी मोहर लगा दी है। इसे निगम की बोर्ड बैठक में मंजूरी मिलने के बाद जहां सड़कें अतिक्रमण मुक्त होंगी तो ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारु होगी। जुर्माना वसूली से निगम का कोष भी भरेगा।
यह है उप नियमावली
इसके अंतर्गत किसी भी नागरिक को सड़क, सड़क पटरी, नाला, नाला पटरी अथवा अन्य सरकारी भूमि पर अपना दोपहिया, तीन पहिया, चौपहिया या इससे बड़ा वाहन खड़ा करने, स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण करने पर प्रतिवर्ग फुट प्रतिदिन की दर से आर्थिक दंड भरना होगा। अगर किसी के पास एक वाहन है और आवास के अंदर स्थान नहीं है तो ऐसे भवन स्वामियों को उप नियम लागू होने के छह माह के भीतर वाहन को अपने भवन के अंदर खड़ा करने की व्यवस्था करनी होगी।
करनी होगी पार्किंग व्यवस्था
उप नियम के अंतर्गत किसी भी नर्सिंग होम, होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज होम, बैंक व अन्य व्यावसायिक संस्थानों को वाहन पार्किँग की व्यवस्था करनी होगी। अगर इनके सामने सड़क पर वाहन खड़े पाए जाते हैं, तो संस्थान से ही प्रत्येक वाहन प्रतिदिन की दर से जुर्माना वसूला जाएगा।
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स्थायी अतिक्रमण पर ये बना कानून
किसी भी व्यक्ति को सरकारी भूमि पर स्थायी अतिक्रमण करने पर जुर्माना भरने के साथ ही निगम के नोटिस के 15 दिन में अवैध निर्माण हटाकर निगम प्रशासन को सूचित करना होगा। ऐसा न करने पर निर्धारित अवधि के बाद प्रतिदिन दोगुनी दर से दंड देना होगा।
इसके लिए भी रहें तैयार
जुर्माना अनुसूची में दरों में प्रत्येक पांच साल बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि स्वत: ही हो जाएगी। कोई अलग से अधिसूचना जारी नहीं होगी। जुर्माना न देने पर 12 प्रतिशत ब्याज भी लगेगा।
सरकार हुई सहमत
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस उप नियमावली को मंजूरी दे दी है। संयुक्त सचिव सुधीर सिंह चौहान का कहना है कि अतिक्रमण नियंत्रण उप नियम 2016 पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। उप्र नगर निगम अधिनियम 1959 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार अगली कार्यवाही की जाए।
ऐसे लगेगा जुर्माना
अस्थायी अतिक्रमण जुर्माना
फड़ लगाना 10
सामान रखना 10
खोखा व गुमटी 20
दोपहिया वाहन 10
तीन पहिया वाहन 15
चार पहिया वाहन 20
चार पहिया से अधिक 30
स्थायी अतिक्रमण 50
( जुर्माना रुपये में प्रतिवर्ग फुट की दर से प्रतिदिन)
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यह है उप नियमावली
इसके अंतर्गत किसी भी नागरिक को सड़क, सड़क पटरी, नाला, नाला पटरी अथवा अन्य सरकारी भूमि पर अपना दोपहिया, तीन पहिया, चौपहिया या इससे बड़ा वाहन खड़ा करने, स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण करने पर प्रतिवर्ग फुट प्रतिदिन की दर से आर्थिक दंड भरना होगा। अगर किसी के पास एक वाहन है और आवास के अंदर स्थान नहीं है तो ऐसे भवन स्वामियों को उप नियम लागू होने के छह माह के भीतर वाहन को अपने भवन के अंदर खड़ा करने की व्यवस्था करनी होगी।
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करनी होगी पार्किंग व्यवस्था
उप नियम के अंतर्गत किसी भी नर्सिंग होम, होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज होम, बैंक व अन्य व्यावसायिक संस्थानों को वाहन पार्किँग की व्यवस्था करनी होगी। अगर इनके सामने सड़क पर वाहन खड़े पाए जाते हैं, तो संस्थान से ही प्रत्येक वाहन प्रतिदिन की दर से जुर्माना वसूला जाएगा।
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स्थायी अतिक्रमण पर ये बना कानून
किसी भी व्यक्ति को सरकारी भूमि पर स्थायी अतिक्रमण करने पर जुर्माना भरने के साथ ही निगम के नोटिस के 15 दिन में अवैध निर्माण हटाकर निगम प्रशासन को सूचित करना होगा। ऐसा न करने पर निर्धारित अवधि के बाद प्रतिदिन दोगुनी दर से दंड देना होगा।
इसके लिए भी रहें तैयार
जुर्माना अनुसूची में दरों में प्रत्येक पांच साल बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि स्वत: ही हो जाएगी। कोई अलग से अधिसूचना जारी नहीं होगी। जुर्माना न देने पर 12 प्रतिशत ब्याज भी लगेगा।
सरकार हुई सहमत
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस उप नियमावली को मंजूरी दे दी है। संयुक्त सचिव सुधीर सिंह चौहान का कहना है कि अतिक्रमण नियंत्रण उप नियम 2016 पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। उप्र नगर निगम अधिनियम 1959 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार अगली कार्यवाही की जाए।
ऐसे लगेगा जुर्माना
अस्थायी अतिक्रमण जुर्माना
फड़ लगाना 10
सामान रखना 10
खोखा व गुमटी 20
दोपहिया वाहन 10
तीन पहिया वाहन 15
चार पहिया वाहन 20
चार पहिया से अधिक 30
स्थायी अतिक्रमण 50
( जुर्माना रुपये में प्रतिवर्ग फुट की दर से प्रतिदिन)