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नए उद्योग लगाने के लिए सरल किए जाएं नियम

Sun, 11 Jul 2021 02:30 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Jul 2021 02:30 AM IST
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rules should simple for new industries
नए उद्योग लगाने के लिए सरल किए जाएं नियम
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मेरठ। लालकुर्ती स्थित होटल में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) का सम्मेलन हुआ। इसमें उद्यमियों ने अपनी समस्याओं को उठाया और उनके समाधान की मांग की। उद्यमियों ने कहा कि नए उद्योगों को लगाने और पहले से स्थापित उद्योगों के सुचारु संचालन के लिए पुराने और नए नियमों को सरल किया जाए।
उद्यमियों की ओर से कहा गया कि नगर निगम की ओर से हाउस टैक्स केवल निर्मित स्थल पर ही लगाया जाना चाहिए। निगम उद्योगों पर वाणिज्य प्रतिष्ठानों की तर्ज पर हाउस टैक्स लगा रहा है। इस दौरान उद्योगों के लिए अलग स्लैब बनाने की मांग की गई। वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल को बनाए जाने पर अभिनंदन समारोह हुआ।
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मेरठ चैप्टर के अध्यक्ष सुमेश अग्रवाल ने कहा कि उद्यमियों को ओडीओपी लोन में मिलने वाली सब्सिडी एक वर्ष में मिलनी चाहिए। इसे देने में बैंक दो से तीन वर्ष तक लगा रहे हैं। कोषाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग से उद्योगों को मिलने वाली एनओसी की प्रक्रिया मेरठ के प्रदूषण नियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय दी जानी चाहिए। एनओसी अभी लखनऊ से दी जाती है।
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सचिव विभोर अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की नए उद्योगिक क्षेत्रों को खरीदने पर स्टांप शुल्क पर 75 प्रतिशत सब्सिडी की प्रक्रिया जटिल है। उद्यमी इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कई औद्योगिक क्षेत्रों को नगर निगम अब भी अपनाने से इनकार कर रहा है। उद्यमी 30 वर्ष से अधिक समय से नगर निगम का हाउस टैक्स और एमडीए को विकास शुल्क दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष अंकित सिंघल ने एमडीए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं कर रहा है। उद्यमी जब कृषि भूमि को खरीदकर उद्योग लगाने की कोशिश करता है तो एमडीए उसका समय से नक्शा पास नहीं करता है। इस समय फायर की एनओसी लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने आईआईए पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि सभी बिंदुओं का विवरण बनाकर राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा। समस्याओं का शीघ्र निवारण होगा।
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