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नियम कायदे ताक पर: जोखिम में यात्रियों की जान, नहीं थम रहा यातायात नियमों का उल्लंघन
Sun, 26 Jun 2022 04:05 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
Published by: Dimple Sirohi
Updated Sun, 26 Jun 2022 04:05 PM IST
सार
लगातार कार्रवाई और वाहनों की चेकिंग के बावजूद चालक परिचालक परिवहन विभाग के मानकों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी करते हैं। परिवहन विभाग के नियमों में चप्पल पहनकर वाहन चलाने की अनुमति नहीं है, लेकिन ड्राइवर चप्पल पहनकर बसें चला रहे हैं।
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चप्पल पहनकर बस में चढ़ता ड्राइवर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
उत्तर प्रदेश के बागपत में सड़क पर सवारियों को लेकर दौड़ रहीं रोडवेज व प्राइवेट बसों के चालक परिवहन विभाग के मानकों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी करते हैं। चालकों को न तो यात्रियों की परवाह है और न ही यातायात के नियमों की। शुक्रवार को चप्पल पहने होने के कारण चालक बस के ब्रेक नहीं लगा पाया था, जिससे एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। शनिवार को भी दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर रोडवेज और प्राइवेट बस चालक नियमों का उल्लंघन करते नजर आए।
दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर दिल्ली से सहारनपुर तक सवारियों के आवागमन के लिए रोडवेज व प्राईवेट बसें चल रही हैं। बस चालक अपना नंबर पहला लगाने के चक्कर में तेज गति से बसों को दौड़ा रहे हैं। साथ ही नियमों को भी ताक पर रख रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने के कारण हाईवे पर हादसे बढ़ रहे हैं। उधर, परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग की और से चेकिंग कर बस चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इसके बावजूद भी चालक बाज नहीं आ रहे हैं।
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दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर दिल्ली से सहारनपुर तक सवारियों के आवागमन के लिए रोडवेज व प्राईवेट बसें चल रही हैं। बस चालक अपना नंबर पहला लगाने के चक्कर में तेज गति से बसों को दौड़ा रहे हैं। साथ ही नियमों को भी ताक पर रख रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने के कारण हाईवे पर हादसे बढ़ रहे हैं। उधर, परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग की और से चेकिंग कर बस चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इसके बावजूद भी चालक बाज नहीं आ रहे हैं।
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बस से गिरकर छात्रा की मौत
अग्रवाल मंडी टटीरी की रहने वाली एक छात्रा की मेरठ-बागपत नेशनल हाइवे पर पिलाना भट्ठे के पास प्राइवेट बस से गिरने से बुधवार को मौत हो गई थी। इसके अलावा भी कई हादसे बसों से हो चुके हैं।
ये हैं नियम
- चप्पल पहनकर बस या फिर किसी भी वाहन को चलाने की अनुमति नहीं।
- यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या फिर अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है।
- बाइकों पर लाउड साइलेंसरों का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित।
- वाहन चलाते समय वीडियो देखना प्रतिबंधित।
- सड़क पर बचाव वाहन एंबुलेंस, फायर ट्रक या पुलिस वाहन को रास्ता न देने पर जुर्माने का प्रावधान।
- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग प्रतिबंधित।
- वाहन को निर्धारित गति से तेज चलाने पर जुुर्माने का प्रावधान।
- नशे की हालत और सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर भी जुर्माने का प्रावधान।
समय-समय पर नियमों के विरुद्ध वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। विभाग की ओर से चेकिंग के दौरान चप्पल पहनकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। महीने में लगभग आठ से दस चालान चप्पल पहनकर वाहन चलाने के किए जाते हैं। - सुभाष राजपूत, एआरटीओ।
अग्रवाल मंडी टटीरी की रहने वाली एक छात्रा की मेरठ-बागपत नेशनल हाइवे पर पिलाना भट्ठे के पास प्राइवेट बस से गिरने से बुधवार को मौत हो गई थी। इसके अलावा भी कई हादसे बसों से हो चुके हैं।
ये हैं नियम
- चप्पल पहनकर बस या फिर किसी भी वाहन को चलाने की अनुमति नहीं।
- यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या फिर अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है।
- बाइकों पर लाउड साइलेंसरों का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित।
- वाहन चलाते समय वीडियो देखना प्रतिबंधित।
- सड़क पर बचाव वाहन एंबुलेंस, फायर ट्रक या पुलिस वाहन को रास्ता न देने पर जुर्माने का प्रावधान।
- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग प्रतिबंधित।
- वाहन को निर्धारित गति से तेज चलाने पर जुुर्माने का प्रावधान।
- नशे की हालत और सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर भी जुर्माने का प्रावधान।
समय-समय पर नियमों के विरुद्ध वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। विभाग की ओर से चेकिंग के दौरान चप्पल पहनकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। महीने में लगभग आठ से दस चालान चप्पल पहनकर वाहन चलाने के किए जाते हैं। - सुभाष राजपूत, एआरटीओ।