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पेट्रोल पंपों पर तेल चोरी का मामला: आईटी एक्ट की धाराएं बढ़ीं, पूर्व DIG बोले- बेटा बेनुगाह, ये था पूरा मामला

Wed, 09 Nov 2022 11:35 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ
अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Wed, 09 Nov 2022 11:35 PM IST
सार

पेट्रोल पंपों पर तेल चोरी का मामला : इस मामले में आईटी एक्ट की धाराएं भी बढ़ा दी गईं हैं। वहीं पूर्व DIG ने कहा कि बेटा बेनुगाह है। जानिए आखिर पूरा मामला क्या था।

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Oil theft case at petrol pumps in Meerut, Sections of IT Act increased, former DIG said son is not guilty
पेट्रोल पंप पर छापा। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मेरठ में तेल के खेल में आरोपियों पर बढ़ाई गई धाराओं पर अभियोजन की भी मोहर लग गई है। पुलिस ने धाराएं बढ़ाकर जीडी में एंट्री कर दी थी। इसके बाद इस संबंध में फाइल अभियोजन कार्यालय भेजी गई और ज्वाइंट डायरेक्टर की राय ली गई। अभियोजन की ओर से भी धोखाधड़ी और आईटी एक्ट का अपराध होना पाया गया है और धाराएं बढ़ाने पर सहमति दी है। ऐसे में केस में अब आईटी एक्ट की धारा भी बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर प्रसपा नेताओं ने आईजी कार्यालय पर प्रदर्शन कर सख्त कार्रवाई की मांग की। 

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मेरठ, बागपत और हापुड़ में एसटीएफ, पुलिस-प्रशासन और आपूर्ति विभाग की ज्वाइंट टीम ने कुछ दिन पहले पेट्रोल पंपों पर छापामारी की थी। इस दौरान मेरठ में चार और बागपत में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में पहले केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा लगाई गई थी। इस मामले में आला पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों ने जानकारी होने पर शासन को रिपोर्ट भेज दी।
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वहीं लखनऊ से अधिकारियों के फोन घनघनाए, जिसके बाद मुकदमे में धोखाधड़ी की धाराएं बढ़ाई गईं। इन मुकदमों में अब आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 को बढ़ा दिया गया है। साथ ही इस मामले की फाइल ज्वाइंट डायरेक्टर अभियोजन को भेजी गई और रिपोर्ट मांगी गई। अभियोजन की ओर से भी सभी धाराओं पर मोहर लगा दी गई। साथ ही इस मामले में आईटी एक्ट की बढ़ोत्तरी की भी बात की गई है। ऐसे में सभी मुकदमों में चिप और मदर बोर्ड के इस्तेमाल को लेकर आईटी एक्ट बढ़ाने पर मंजूरी दी है।
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प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी आईजी से मिले
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी बुधवार को आईजी कार्यालय पहुंचे। शैंकी वर्मा के नेतृत्व में पहुंचे पदाधिकारियों ने कहा कि आईटी एक्ट लगाकर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही सभी आरोपियों की संपत्ति की जांच हो और भ्रष्टाचार से अर्जित की गई संपत्ति जब्त की जाए। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए समय-समय पर छापामारी की जाए। इस दौरान विपिन चौधरी, यासीन अंसारी, दीपक सिरोही, लोकेश चौहान, जीशान अहमद, दानिश राणा आदि मौजूद रहे।

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बेटा बेगुनाह : मिश्रा
पूर्व डीआईजी महेश मिश्रा ने कहा कि उनका बेगुनाह है। मिश्रा ने कहा कि उनके बेटे ने 2017 में एस्सार कंपनी ज्वॉइन की थी। इसका नाम बाद में नायरा हो गया। बेटा चार राज्यों से अवार्ड जीत चुका है। बागपत, हापुड़ समेत कई जगह पर मिलावट के खेल मेरे बेटे ने पकड़े हैं। हस्तिनापुर में भी अवैध निर्माण की शिकायत की थी। इसी के चलते मेरे बेटे को निशाना बनाया गया है।

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