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मुजफ्फरनगर कवाल हिंसा : भाजपा विधायक समेत 28 पर धारा 307 में आरोप तय

Fri, 08 Sep 2017 02:34 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर Updated Fri, 08 Sep 2017 02:34 PM IST
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Muzaffarnagar Kawal violence: allegations of Section 307, including BJP MLA, 28
एक निजी अदालत ने आरोप तय किए

मुजफ्फरनगर में एक स्थानीय अदालत ने चार साल पहले कवाल में हुई हिंसा के मामले में भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी और 27 अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अगली सुनवाई 8 अक्तूबर को होगी। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश हिमांशु भटनागर ने बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा 307 समेत विभिन्न धाराओं के तहत 28 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए। इस दौरान सभी आरोपी अदालत में उपस्थित थे। आरोपी पक्ष के वकील के मुताबिक, पुलिस ने अगस्त 2013 के दौरान जांसथ पुलिस थाने के तहत कवाल गांव में हिंसा भड़काने के सिलसिले में 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अलग-अलग समुदायों के तीन युवकों की हत्या के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। एजेंसी

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