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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Jaina Jewelers will be sealed on this date, Awas Vikas asked for force, papers were ready in 10 days

Meerut: ज्वैलरी शोरूम पर इस तारीख को लगेगी सील, आवास विकास ने मांगी फोर्स, कागजों में 10 दिन में हो गया तैयार

Fri, 14 Nov 2025 10:47 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: मोहम्मद मुस्तकीम Updated Fri, 14 Nov 2025 10:47 PM IST
सार

मेरठ के सेंट्रल मार्केट में ज्वैलरी का नया शोरूम जैना ज्वैलर्स अनाधिकृत रूप से खोल दिया गया। यहां अब 17 नवंबर को सील लगाने की तैयारी है। बृहस्पतिवार को ही यहां नोटिस चस्पा किया गया था।

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Meerut: Jaina Jewelers will be sealed on this date, Awas Vikas asked for force, papers were ready in 10 days
सेंट्रल मार्केट।

विस्तार

शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट में जैना ज्वैलर्स के शोरूम को 17 नवंबर को सील करने की तैयारी है। आवास एवं विकास परिषद की ओर से जिला प्रशासन को पत्र लिखकर फोर्स मांगा गया है। वहीं व्यापारियों ने शुक्रवार को बैठक कर बाजार स्ट्रीट के मद्देनजर आवेदन पत्र तैयार किए। कुछ नए आवेदन भी आवास एवं विकास परिषद कार्यालय में सौंपे गए। बृहस्पतिवार को विभाग की ओर से सीलिंग का आदेश जारी करते हुए शोरूम पर चस्पा कर दिया गया था।
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अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि मैसर्स जयन्ती प्रसाद जीवन लाल जैन ज्वैलर्स प्रा. लि. को नोटिस जारी किया है। भवन संख्या 259/6 में ज्वैलरी शोरूम खोल दिया गया है, जो कि अनाधिकृत है। 23 सितंबर को व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के लिए 15 दिन का समय देते हुए नोटिस दिया गया था। 
 
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इस अवधि में व्यावसायिक निर्माण नहीं हटाया गया। अधिकारियों के मुताबिक 17 नवंबर को सीलिंग के लिए फोर्स मांगा गया है। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना का आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण हो रहे हैं।
 
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उनका कहना है कि इस भूखंड का दो बार मानचित्र पास कर अधिकारियों ने नियम ताक पर रख दिए। 26 अक्तूबर 2023 को पहला और 12 सितंबर 2025 को दूसरा नक्शा स्वीकृत किया गया। 22 सितंबर 2025 को अवैध शोरूम का उद्घाटन हो गया और इससे पहले 12 सितंबर को मानचित्र स्वीकृत कराया गया। ऐसे में महज दस दिन में बिल्डिंग कैसे बनकर तैयार हो गई। 
 

इससे पहले 23 सितंबर को जैना ज्वैलर्स को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने को कहा गया था। सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश दिनेश पाठक ने आवास आयुक्त डा. बलकार सिंह से संबंधित निर्माण को आवासीय घोषित किए जाने तक मौके पर ज्वैलरी शोरूम का संचालन किए जाने पर एक माह में जवाब मांगा है। मामले में 21 जनवरी 2026 को अब अगली तारीख लगाई गई है।
 

10 अवैध कॉम्प्लेक्स मामले में हाइकोर्ट ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट
शहर की घनी आबादी के बीच बगैर नक्शा पास कराए खड़े किए गए दस अवैध कॉम्प्लेक्स के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी गईं। मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) की ओर से अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा रखा गया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को विस्तारित रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश देते हुए 17 दिसंबर अगली तारीख मुकर्रर की है।
 
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