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बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया 90 हजार का जुर्माना
Fri, 18 Oct 2019 07:05 PM IST
कपिल kapil
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
Published by: कपिल kapil
Updated Fri, 18 Oct 2019 07:05 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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सहारनपुर जनपद में ढाई वर्ष पूर्व रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र के एक गांव में स्कूल से घर लौट रही सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने के मामले में दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को 90 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। जबकि दूसरे नाबालिग आरोपी के केस की अलग सुनवाई चल रही है।
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रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 जनवरी 2017 को सात वर्ष की बालिका जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद दोपहर लगभग डेढ़ बजे अकेली घर लौट रही थी तो रास्ते से लापता हो गई। लोगों ने उसे तलाश किया तो उसका शव एक खेत में पड़ा मिला। दुष्कर्म करने के बाद मासूम की गले में रस्सी से फंदा लगाकर हत्या की गई थी। मृतका के पिता ने रामपुर मनिहारन थाना में हत्या एवं पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में गांव के ही एक नाबालिग और रिश्तेदारी में आए ग्राम सुन्हेटी खड़खड़ी निवासी दीपक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि मामला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ललिता गुप्ता की अदालत में चला। कोर्ट ने सुनवाई के बाद साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दीपक उर्फ सुरक्षित को दुष्कर्म एवं हत्या का दोषी पाया। जिसके चलते कोर्ट ने दीपक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी को 90 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। जबकि दूसरा आरोपी नाबालिग है, जिसका केस की सुनवाई अलग से चल रही है।
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