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सहारनपुर: हत्या के मामले में कोर्ट ने दो सगे भाइयों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Sat, 31 Aug 2019 08:00 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Sat, 31 Aug 2019 08:00 PM IST
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Court sentenced two brothers to life imprisonment in murder case at Saharanpur district
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

सहारनपुर जनपद में रुपये के लेन-देन के विवाद पर अपहरण करके युवक की हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या 7) तैय्यब अहमद ने दो आरोपियों (सगे भाई) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35-35 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। 

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कुतुबशेर थाना क्षेत्र के ढोली खाल निवासी यूसुफ उर्फ गुड्डू और गांव हौज खेड़ी निवासी हारून के बीच रुपये का लेन-देन था। हारून ने यूसुफ से दो लाख रुपये उधार लिए। 11 अगस्त 2014 को यूसुफ अपनी रकम मांगने के लिए हारून के पास गया, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटा। मामले में यूसुफ के भाई परवेज ने 13 अगस्त को कुतुबशेर थाने पर आरोपी हारून पुत्र इलियास, फरियाद, लियाकत और हारून की पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अपहरण और साजिश के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की। 
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि पुलिस ने हारून की निशानदेही पर यूसुफ का शव बरामद कर हारून और फरियाद के खिलाफ अपहरण, हत्या के आरोप में आरोपपत्र अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी हारून और फरियाद को दोषी पाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश तैय्यब अहमद ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 35-35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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