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अपहरण के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
Updated Sun, 30 Jul 2017 02:46 AM IST
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मेरठ। न्यायालय जिला जज चंद्रहास राम ने अरसम अपहरण कांड के दो आरोपियों शहजाद और आस मोहम्मद उर्फ बकरा के जमानत प्रार्थनापत्र शनिवार को उचित आधार न पाते हुए खारिज कर दिए।
जली कोठी निवासी कारोबारी इरफान ने थाना सदर बाजार पर अपने बेटे अरसम के अपहरण की विगत 23 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों शहजाद और आस मोहम्मद को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा था। दोनों आरोपियों की तरफ से जिला जज न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। प्रार्थना पत्र का विरोध डीजीसी फौजदारी अनिल तोमर ने किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को जमानत पर न छोड़े जाने के आदेश देते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
वहीं, थाना कोतवाली क्षेत्र में 15 अप्रैल को अनीसू पंडित की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने पप्पू उर्फ हरिकिशन को गिरफ्तार किया था। न्यायालय जिला जज ने आरोपी की तरफ से दिए गए जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
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जली कोठी निवासी कारोबारी इरफान ने थाना सदर बाजार पर अपने बेटे अरसम के अपहरण की विगत 23 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों शहजाद और आस मोहम्मद को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा था। दोनों आरोपियों की तरफ से जिला जज न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। प्रार्थना पत्र का विरोध डीजीसी फौजदारी अनिल तोमर ने किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को जमानत पर न छोड़े जाने के आदेश देते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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वहीं, थाना कोतवाली क्षेत्र में 15 अप्रैल को अनीसू पंडित की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने पप्पू उर्फ हरिकिशन को गिरफ्तार किया था। न्यायालय जिला जज ने आरोपी की तरफ से दिए गए जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
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