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अमर उजाला की खबर का असर, पेड़ काटने पर कमिश्नर ने बैठाई जांच, तीन के खिलाफ मुकदमा

Tue, 19 Nov 2019 07:53 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Tue, 19 Nov 2019 07:53 PM IST
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Case filed against three people after commissioner order in case of green trees cut at Saharanpur
पुलिसकर्मियों से जानकारी लेते मंडलायुक्त संजय कुमार - फोटो : अमर उजाला

सहारनपुर जिले में बीस पेड़ की आड़ में बाग साफ करने के मामले में कमिश्नर ने सख्त कदम उठाया है। कमिश्नर ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लेने के बाद वन संरक्षक और जिला उद्यान अधिकारी को पूरे प्रकरण की जांच कराकर दो दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। वन संरक्षक शिवालिक परिक्षेत्र सहारनपुर ने इस मामले में बाग मालिक और दो ठेकेदारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

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बीस पेड़ों की आड़ में सत्तर से अधिक पेड़ों का सफाया करना और फिर जेसीबी लगाकर जड़ों की खोदाई कर साक्ष्य मिटाने के मामले को अमर उजाला ने प्रमुखता से मंगलवार को प्रकाशित किया। खबर में अन्य कई जगहों पर भू-माफिया की ओर से इस तरह के खेल खेलने के मामले को भी उजागर किया गया। प्रकाशित खबर का संज्ञान मंडलायुक्त संजय कुमार ने लिया। 
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मंडलायुक्त संजय कुमार ने बताया कि हरियाली की हत्या किसी सूरत में नहीं होने दी जाएगी। यह गंभीर मामला है। जिला उद्यान विभाग ने किस आधार पर और कितने पेड़ों की अनुमति दी और मौके पर कितने पेड़ काटे गए इसकी जांच वन संरक्षक शिवालिक वन क्षेत्र सहारनपुर परिक्षेत्र और जिला उद्यान अधिकारी संयुक्त रूप से कराई गई। जांच में अनुमति से दोगुने पेड़ काटने का मामला सामने आया है। जांच के आधार पर कड़ा एक्शन लिया गया है।
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30 की बजाय काट डाले 68 पेड़
वन संरक्षक वीके जैन ने बताया कि प्रकाशित खबर का संज्ञान लेने के बाद मंडलायुक्त से आए निर्देश के तहत एक टीम पूरे मामले की जांच के लिए मौके पर भेजी गई थी। टीम ने जांच के बाद रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के अनुसार बाग में 70 पेड़ लगे हुए थे। बाग मालिक ने 38 पेड़ों की अनुमति ली थी। जांच रिपोर्ट में आया है कि बाग से 68 पेड़ काट दिए गए हैं। सिर्फ दो पेड़ मौके पर रह गए हैं।

बाग मालिक समेत तीन पर दर्ज कराई रिपोर्ट
वन संरक्षक शिवालिक वन क्षेत्र सहारनपुर परिक्षेत्र वीके जैन ने बताया कि बिना अनुमति के हरे पेड़ काटने के आरोप में वन संरक्षण अधिनियम के तहत बाग मालिक दिग्विजय गुप्ता, ठेकेदार रहीस और दूसरे ठेकेदार नसीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

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