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बिजनौर: तिहरे हत्याकांड में भाजपा नेता एश्वर्य चौधरी को मिली जमानत
Thu, 25 Apr 2019 10:37 AM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर
Published by: Dimple Sirohi
Updated Thu, 25 Apr 2019 10:37 AM IST
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भाजपा नेता एश्वर्य चौधरी
- फोटो : अमर उजाला
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हाईकोर्ट ने गांव पेद्दा में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में जेल में बंद चल रहे भाजपा विधायक सुचि मौसम चौधरी के पति एश्वर्य चौधरी मौसम की जमानत की अर्जी स्वीकार कर ली है। इस मामले में एश्वर्य चौधरी करीब ढाई साल से जेल में बंद हैं।
थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव पेद्दा में 16 सितंबर 2016 को छेड़छाड़ को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए थे। गांव पेद्दा व नया गांव के एक समुदाय के कुछ लोगों ने तमंचे व राइफल आदि लेकर दूसरे समुदाय के घरों पर धावा बोल दिया था। फायरिंग, पथराव और मारपीट की गई थी। विवाद में गोली लगने से 32 वर्षीय अहसान की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके बड़े भाई अनीसुद्दीन ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया था।
अनीसुद्दीन के 17 साल के भतीजे सरफराज की मेरठ ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी। इस घटना में गोली लगने व पथराव में शाहनवाज, मोहम्मद सलीम, सलाउद्दीन, मुनीजा, मोहम्मद अनवार, फुरकान, शादाब, फरहीन, जरीना, शाहरूख, गुलफाम, अहसान की एक साल की बेटी इशा घायल हो गए थे।
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थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव पेद्दा में 16 सितंबर 2016 को छेड़छाड़ को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए थे। गांव पेद्दा व नया गांव के एक समुदाय के कुछ लोगों ने तमंचे व राइफल आदि लेकर दूसरे समुदाय के घरों पर धावा बोल दिया था। फायरिंग, पथराव और मारपीट की गई थी। विवाद में गोली लगने से 32 वर्षीय अहसान की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके बड़े भाई अनीसुद्दीन ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया था।
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अनीसुद्दीन के 17 साल के भतीजे सरफराज की मेरठ ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी। इस घटना में गोली लगने व पथराव में शाहनवाज, मोहम्मद सलीम, सलाउद्दीन, मुनीजा, मोहम्मद अनवार, फुरकान, शादाब, फरहीन, जरीना, शाहरूख, गुलफाम, अहसान की एक साल की बेटी इशा घायल हो गए थे।
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इस मामले में पेद्दा गांव के फुरकान ने संसार सिंह, नितिन, राजू, पप्पन, नरेश, टीकम सिंह, तेजपाल, कोमन, पंकज, अनुज, सतीश, मलखान, प्रेम, बिल्लू, रिंकू, सोनू, कक्कू, ओमपाल, राजपाल, अनिल कुमार, मनोज, टीशु, आकाश निवासी पेद्दा, कछपुरा के प्रधान दिलावर सिंह, उसके पुत्र बिट्टन, नया गांव निवासी कुंवर सेन, बिल्लू सहित 28 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
बाद में पुलिस ने विवेचना में युवा भाजपा नेता एश्वर्य चौधरी मौसम, व्यवसायी अरुण कबाड़ी व कार्तिक के नाम शामिल किए थे। एक अक्तूबर 2016 को एश्वर्य ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इस मामले में अरुण कबाड़ी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। एश्वर्य चौधरी के अधिवक्ता भुवनेश कुमार सिंह के अनुसार बुधवार को हाईकोर्ट में हुई बहस के बाद न्यायाधीश विपिन सिन्हा ने एश्वर्य चौधरी को जमानत पर छोड़े जाने का आदेश पारित किया है।
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बाद में पुलिस ने विवेचना में युवा भाजपा नेता एश्वर्य चौधरी मौसम, व्यवसायी अरुण कबाड़ी व कार्तिक के नाम शामिल किए थे। एक अक्तूबर 2016 को एश्वर्य ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इस मामले में अरुण कबाड़ी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। एश्वर्य चौधरी के अधिवक्ता भुवनेश कुमार सिंह के अनुसार बुधवार को हाईकोर्ट में हुई बहस के बाद न्यायाधीश विपिन सिन्हा ने एश्वर्य चौधरी को जमानत पर छोड़े जाने का आदेश पारित किया है।
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