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Bhuni Toll Case: सेना के जवान कपिल पर हमला करने वालों की जमानत पर सुनवाई, जानें कोर्ट ने क्या दिया फैसला
Fri, 22 Aug 2025 03:07 AM IST
मोहम्मद मुस्तकीम
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
Published by: मोहम्मद मुस्तकीम
Updated Fri, 22 Aug 2025 03:07 AM IST
सार
Meerut News: मेरठ के गोटका गांव निवासी सेना के जवान कपिल पर भूनी टोल प्लाजा पर हमला किया गया था। पुलिस ने इस मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बाकी की तलाश की जा रही है।
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भूनी टोल मामला। सातों आरोपी।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
Attack on Kapil: मेरठ-करनाल हाईवे के भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान कपिल पर जानलेवा हमले के मामले में सात आरोपियों की जमानत अर्जी को एसीजेएम कोर्ट-2 ने खारिज कर दिया है। इस मामले में पुलिस आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
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मिलिट्री अस्पताल में भर्ती सेना का जवान कपिल तोमर।
गांव गोटका निवासी पीड़ित जवान कपिल के पिता कृष्ण्पाल की ओर से 17 अगस्त की रात में ही सरूरपुर थाने पर हमला करने वालों के खिलाफ हत्या के प्रयास आदि संगीन धाराओं में केस दर्ज कराया गया था। सरूरपुर पुलिस ने 18 अगस्त को छह आरोपियों सचिन निवासी पांचली, विजय निवासी करनावल, अनुज निवासी दुर्जनपुर, अंकित निवासी छुर, सुरेश राणा निवासी भड़ल दोघट बागपत, अंकित शर्मा निवासी सूजती दोघट को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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इसके बाद सिक्योरिटी इंचार्ज नीरज तालियान उर्फ बिट्टू निवासी गांव छुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हालांकि पुलिस अभी तक कपिल को डंडे मारने वाले रवि निवासी करनावल समेत इस मामले में आठ आरोपियों को जेल भेज चुकी है।
जेल में बंद आठ में से सात आरोपियों सचिन निवासी पांचली, विजय निवासी करनावल, अनुज निवासी दुर्जनपुर, अंकित निवासी छुर, सुरेश राणा निवासी भड़ल दोघट बागपत, अंकित शर्मा निवासी सूजती दोघट और नीरज तालियान उर्फ बिट्टू निवासी गांव छुर के अधिवक्ता की ओर से एसीजेएम कोर्ट संख्या-2 नम्रता सिंह के यहां जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। बृहस्पतिवार को प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सातों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी।
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