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जानलेवा हमले में तीन आरोपियों को सजा
Updated Mon, 03 Jul 2017 09:43 PM IST
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मेरठ। आठ साल पहले हुए कातिलाना हमले में एडीजे कोर्ट संख्या-5 पीयूष शर्मा ने तीन दोषियों को एक-एक वर्ष का कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
तीन जून 2009 को दौराला निवासी श्रीपाल नेे चंद्रपाल और उसके दो बेटों गगनदीप और दीपक पर घर में घुसकर उसके पिता पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाकर दौराला थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कातिलाना हमले में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष से एडीजीसी यशवंत सिंह ने पांच गवाह पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों दोषियों को एक-एक साल की कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया। एडीजीसी ने बताया कि मामले में सजा बढ़वाने के लिए हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।
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तीन जून 2009 को दौराला निवासी श्रीपाल नेे चंद्रपाल और उसके दो बेटों गगनदीप और दीपक पर घर में घुसकर उसके पिता पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाकर दौराला थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कातिलाना हमले में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष से एडीजीसी यशवंत सिंह ने पांच गवाह पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों दोषियों को एक-एक साल की कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया। एडीजीसी ने बताया कि मामले में सजा बढ़वाने के लिए हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।
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