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दो हत्यारों को उम्रकैद, जुर्माना
Updated Sun, 24 Sep 2017 02:15 AM IST
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मेरठ। न्यायालय एडीजे-18 ज्ञान प्रकाश सिंह की कोर्ट ने हत्या के मुकदमे की सुनवाई करते हुए दो लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार करीब आठ साल पहले 20 जुलाई 2009 को गांव फतेहपुर थाना सरधना निवासी नीरज कुमार शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया था कि वह अपने भाई पंकज शर्मा के साथ बाइक से घर लौट रहा था तो उस पर हत्या अभियुक्तों ने गोलियां चलाकर बाइक लूट ली थी। छाती में गोली लगने से पंकज की उपचार के दौरान मौत हो गयी थी। न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी विनय कुमार ने नौ गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बड़ा गांव बागपत निवासी अभियुक्तों राजू उर्फ राजीव पुत्र दयानंद और आशू पुत्र गजेंद्र त्यागी को उम्रकैद और प्रत्येक को 1.15 लाख रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार करीब आठ साल पहले 20 जुलाई 2009 को गांव फतेहपुर थाना सरधना निवासी नीरज कुमार शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया था कि वह अपने भाई पंकज शर्मा के साथ बाइक से घर लौट रहा था तो उस पर हत्या अभियुक्तों ने गोलियां चलाकर बाइक लूट ली थी। छाती में गोली लगने से पंकज की उपचार के दौरान मौत हो गयी थी। न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी विनय कुमार ने नौ गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बड़ा गांव बागपत निवासी अभियुक्तों राजू उर्फ राजीव पुत्र दयानंद और आशू पुत्र गजेंद्र त्यागी को उम्रकैद और प्रत्येक को 1.15 लाख रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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