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बंगला नंबर 210 बी में बिल्डर के खिलाफ आदेश
Updated Thu, 03 Aug 2017 03:06 AM IST
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मेरठ। बंगला नंबर 210 बी के बिल्डर आनंद प्रकाश अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना के मामले में सजा से बच रहे बिल्डर को 16 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। सरेंडर न करने पर गैर जमानती वारंट जारी होगा।
गौरतलब है कि कैंट बोर्ड ने अवैध निर्माण के मामले में नौ जुलाई 2016 को बंगला नंबर 210 बी में अवैध निर्माण गिराया था। ध्वस्तीकरण के दौरान मलबे में दबने से चार लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में 29 जनवरी 2014 को हाईकोर्ट ने बिल्डर आनंद अग्रवाल को छह महीने की सजा जुर्माने समेत सुनाई थी। सजा बिना मंजूरी के अवैध निर्माण करने के मामले में सुनाई गई थी। बिल्डर सजा के मामले में हाजिर नहीं हुआ। अब कोर्ट ने 16 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। आदेश का पालन करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेरठ को निर्देश दिए हैं। उनसे 28 अगस्त तक पालन की रिपोर्ट मांगी है।
खास बात
- बंगला नंबर 210 बी में बिल्डर के खिलाफ कोर्ट का आदेश
- तय तारीख पर पेश न होने पर गैर जमानती वारंट होगा जारी
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गौरतलब है कि कैंट बोर्ड ने अवैध निर्माण के मामले में नौ जुलाई 2016 को बंगला नंबर 210 बी में अवैध निर्माण गिराया था। ध्वस्तीकरण के दौरान मलबे में दबने से चार लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में 29 जनवरी 2014 को हाईकोर्ट ने बिल्डर आनंद अग्रवाल को छह महीने की सजा जुर्माने समेत सुनाई थी। सजा बिना मंजूरी के अवैध निर्माण करने के मामले में सुनाई गई थी। बिल्डर सजा के मामले में हाजिर नहीं हुआ। अब कोर्ट ने 16 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। आदेश का पालन करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेरठ को निर्देश दिए हैं। उनसे 28 अगस्त तक पालन की रिपोर्ट मांगी है।
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खास बात
- बंगला नंबर 210 बी में बिल्डर के खिलाफ कोर्ट का आदेश
- तय तारीख पर पेश न होने पर गैर जमानती वारंट होगा जारी