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हत्या का प्रयास और जालसाजी में चार की जमानत खारिज

Mon, 17 Aug 2020 10:24 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 17 Aug 2020 10:24 PM IST
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The bail of four dismissed for attempted murder and forgery
मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक बुद्धिसागर मिश्रा ने लूट और हत्या के प्रयास तथा जालसाजी कर रुपये निकालने के दो अलग-अलग मामलो में चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार रसूलपुर घोसी निवासी विपिन चंद राजभर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसका लड़का विवेक प्राइवेट बैंक चलाता है। वह 22 जून 20 की रात्रि में घर आ रहा था कि रास्ते में गोली मारकर उसका लैपटॉप और 40 हजार रूपया छीन लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने तीन लोगों का नाम प्रकाश में लाया और उन्हें गिरफ्तार कर लूटे गए रुपये और लैपटॉप बरामद किया।
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मामले में आरोपी मुजरा बुजुर्ग गांव निवासी अजय कुमार पुत्र रमाकांत यादव, सिरसिया गांव निवासी सतपाल यादव पुत्र रविंदर यादव तथा दोहरीघाट थाना क्षेत्र के उसरी खुर्द गांव निवासी प्रदीप यादव उर्फ पहलवान पुत्र दिलीप की ओर से अलग-अलग जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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दूसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। बसारथपुर गांव निवासी मनोज कुमार शर्मा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसका दोहरीघाट में स्थित यूनियन बैंक में खाता है। उसके खाते से जालसाजी करके साढेे नौ लाख रुपये निकाल लिया गया। मामलें मे आरोपी आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के चकदीना खां निवासी सोनू विश्व कर्मा पुत्र पन्ना लाल विश्व कर्मा की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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