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मुख्तार के करीबी मछली कारोबारी पर पुलिस का शिकंजा
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मऊ। पुलिस प्रशासन ने मुख्तार गिरोह के नजदीकी गैंगेस्टर अपराधी मुहम्मदबाद गोहना के इदारतगंज मुहल्ला निवासी पारसनाथ सोनकर की अपराध व अवैध रूप से अर्जित 8 करोड़ 17 लाख 50 हजार रुपये की संपत्ति शनिवार को जब्त कर लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई धारा 14 (1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत किया।
पुलिस ने पारस के भूखण्ड आरजी नं0 852, रकबा 0.0095 हेक्टेयर ,आराजी नं. 681, रकबा 140 वर्गमी,आरजी नं 781 रकबा 313 वर्गमीटर, जमालपुर में आबादी की भूमि रकबा 157 वर्गमीटर, आराजी नं. 781 रकबा 211 वर्गमीटर, जमालपुर में आराजी नं. 781 रकबा 211 वर्गमी, मौजा वलीदपुर में आराजी नं. 3342 रकबा 0.087 हेक्टेयर सहित कुल 6 करोड़ 95 लाख रूपये के भूखंड जब्त किए गए हैं। एक करोड़ 22 लाख 50 हजार रुपयों के एक बोलेरो, आठ बोलेरो पिकप, स्कार्पियों, टाटा ट्रक जब्त किया। पुलिस ने कुल 8 करोड़ 17 लाख 50 हजार रुपये के वाहन जब्त किया। बता दें कि थाना मुहम्दाबाद पर विधि विरूद्ध मछली के कारोबार को लेकर पारस नाथ सोनकर व उसके दो साथियों के विरुद्ध पुलिस ने महामारी अधिनियम ,पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अंर्तगत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि पारसनाथ सोनकर का जुड़ाव मुख्तार अंसारी गिरोह से रहा है। उसने इस व्यवसाय से अर्जित धन को मुख्तार के गैंग के गुर्गों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में इस्तेमाल करता रहा है। मछली माफिया पारस सोनकर के खिलाफ 29 जून को मुहम्मदाबाद गोहना गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही किया गया। एसपी ने बताया कि पारस नाथ सोनकर पर 25 हजार रुपयों का पुरस्कार घोषित कर दिया।
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पुलिस ने पारस के भूखण्ड आरजी नं0 852, रकबा 0.0095 हेक्टेयर ,आराजी नं. 681, रकबा 140 वर्गमी,आरजी नं 781 रकबा 313 वर्गमीटर, जमालपुर में आबादी की भूमि रकबा 157 वर्गमीटर, आराजी नं. 781 रकबा 211 वर्गमीटर, जमालपुर में आराजी नं. 781 रकबा 211 वर्गमी, मौजा वलीदपुर में आराजी नं. 3342 रकबा 0.087 हेक्टेयर सहित कुल 6 करोड़ 95 लाख रूपये के भूखंड जब्त किए गए हैं। एक करोड़ 22 लाख 50 हजार रुपयों के एक बोलेरो, आठ बोलेरो पिकप, स्कार्पियों, टाटा ट्रक जब्त किया। पुलिस ने कुल 8 करोड़ 17 लाख 50 हजार रुपये के वाहन जब्त किया। बता दें कि थाना मुहम्दाबाद पर विधि विरूद्ध मछली के कारोबार को लेकर पारस नाथ सोनकर व उसके दो साथियों के विरुद्ध पुलिस ने महामारी अधिनियम ,पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अंर्तगत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि पारसनाथ सोनकर का जुड़ाव मुख्तार अंसारी गिरोह से रहा है। उसने इस व्यवसाय से अर्जित धन को मुख्तार के गैंग के गुर्गों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में इस्तेमाल करता रहा है। मछली माफिया पारस सोनकर के खिलाफ 29 जून को मुहम्मदाबाद गोहना गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही किया गया। एसपी ने बताया कि पारस नाथ सोनकर पर 25 हजार रुपयों का पुरस्कार घोषित कर दिया।
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