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अवमानना के मामले में रामलीला कमेटी से 50 हजार रूपये की वसूली के लिए परवाना जारी

Wed, 28 Sep 2022 12:15 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 28 Sep 2022 12:15 AM IST
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Permission issued for recovery of 50 thousand rupees from Ramlila Committee in case of contempt
मऊ। न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन श्वेता चौधरी ने इजरा के मामले की सुनवाई के बाद डिग्री की अवमानना के मामले में रामलीला समिति के अध्यक्ष से 50 हजार रुपये वसूलने के लिए अमीन को परवाना जारी करने का आदेश दिया। अग्रिम आदेश के लिए 14 अक्तूबर की तिथि तय की। न्यायालय में इजरा वाद संख्या 5 सन 2019 आसिफ कमाल बनाम का रामलीला कमेटी आदि विचाराधीन था। इसमें आसिफ कमाल की ओर से कहा गया कि मूल वाद बलराम दास आदि बनाम रामलीला कमेटी के मामले में 7 मार्च 2005 को पारित आदेश की अवहेलना करते हुए रामलीला की जा रही है। न्यायालय के डिग्री की अवमानना के कारण आदेश 21 नियम 32 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत विपक्षी संख्या 9 की 50 हजार की संपत्ति कुर्क और निलाम की जाए तथा उसे दो माह सिविल कारागार में भेजा जाए। अर्जी पर याची के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली मे दाखिल प्रपत्रों का अवलोकन करने के बाद सिविल जज ने अपने आदेश में लिखा कि कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में आसिफ कमाल का प्रार्थना पत्र एक पक्षीय रूप से स्वीकार किया। न्यायालय के डिग्री की अवमानना के कारण विपक्षी संख्या 9 रामलीला कमेटी के अध्यक्ष से 50 हजार रुपये की वसूली के लिए अमीन को परवाना जारी करने का आदेश दिया। साथ ही पत्रावली मे अग्रिम आदेश के लिए 14 अक्तूबर की तिथि नियत की।
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