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Mau News: अब्बास अंसारी मामले में अब 21 जून को होगी सुनवाई, दो साल की सजा के आदेश को दी है चुनौती
Tue, 10 Jun 2025 11:42 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 10 Jun 2025 11:42 PM IST
सार
Varanasi News: मामले में अभियोजन की तरफ से आपत्ति दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इसलिए अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 21 जून तय कर दी। साथ ही नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
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आरोपी विधायक अब्बास अंसारी
- फोटो : amar ujala
विस्तार
विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) राजीव कुमार वत्स की अदालत में मंगलवार को माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की अपील पर सुनवाई हुई। अब्बास ने दो साल की सजा सुनाए जाने के आदेश को चुनौती दी है।
मामले में अभियोजन की तरफ से आपत्ति दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इसलिए अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 21 जून तय कर दी। साथ ही नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। विधानसभा चुनाव 2022 के प्रचार के दौरान अब्बास अंसारी ने राज्य सरकार के अफसरों को धमकाया था। साथ ही नफरती भाषण देकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया था।
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इस मामले में सीजेएम की अदालत ने अब्बास अंसारी को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। अब अब्बास ने सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की है। इसकी सुनवाई शुरू हो गई है।
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मामले में अभियोजन की तरफ से आपत्ति दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इसलिए अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 21 जून तय कर दी। साथ ही नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
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मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। विधानसभा चुनाव 2022 के प्रचार के दौरान अब्बास अंसारी ने राज्य सरकार के अफसरों को धमकाया था। साथ ही नफरती भाषण देकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया था।
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इस मामले में सीजेएम की अदालत ने अब्बास अंसारी को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। अब अब्बास ने सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की है। इसकी सुनवाई शुरू हो गई है।