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Mau: मुख्तार अंसारी की वीसी से हुई पेशी, गैंगस्टर एक्ट के मामले में विवेचक की जिरह पूरी

Fri, 07 Jul 2023 09:54 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ Published by: उत्पल कांत Updated Fri, 07 Jul 2023 09:54 PM IST
सार

गैंगस्टर एक्ट के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से शुक्रवार को पेशी हुई। मामले के विवेचक निरीक्षक विजयशंकर यादव कोर्ट में उपस्थित हुए और उनकी जिरह हुई। 

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Mukhtar Ansari appearance in mau court  case of Gangster Act
माफिया मुख्तार अंसारी (फाइल) - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

गैंगस्टर एक्ट के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से शुक्रवार को पेशी हुई। मामले के विवेचक निरीक्षक विजयशंकर यादव कोर्ट में उपस्थित हुए और उनकी जिरह हुई। जिरह पूरी हो जाने पर विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए दिनेश कुमार चौरसिया ने मामले में शेष साक्ष्य के लिए 19 जुलाई की तिथि तय की।

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मामला मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला संदीप सिंह की तहरीर पर राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हत्या के मामले को आधार बनाते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी।
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मुख्तार अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया। बुधवार को मामले के साक्षी और विवेचक निरीक्षक विजयशंकर यादव कोर्ट में उपस्थित हुए। जिरह पूरी हो जाने पर विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए ने मामले में शेष साक्ष्य के लिए 19 जुलाई की तिथि तय की।

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