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मऊ: मुख्तार अंसारी की वर्चुअली पेशी, गवाह और सुरक्षा में लगे सिपाही की गोली मारकर हत्या का मामला

Sat, 29 Jan 2022 04:49 PM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Sat, 29 Jan 2022 04:49 PM IST
सार

मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में एक हत्या के मामले में सदर विधायक मुख्तार अंसारी सहित पांच लोगों को नामजद किया गया था। मार्च 2010 में इस मामले में एक गवाह उसकी सुरक्षा में लगे सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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MLA Mukhtar Ansari Virtually appearance in court maurder case in mau
विधायक मुख्तार अंसारी (फाइल फोटो)। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में 2010 में अजय राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश के हत्याकांड में सदर विधायक मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंस के जरिए को बांदा जेल से कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान आरोपी राजू कनौजिया उर्फ जामवंत की मृत्यु आख्या कोर्ट में आई थी। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए दिनेश कुमार चौरसिया ने राजू कन्नौजिया उर्फ जामवंत के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी। साथ ही मुख्तार अंसारी और रामू मल्लाह को वकालतनामा दाखिल करने का आदेश दिया। इस मामले में सुनवाई के लिए नौ फरवरी की तिथि नियत की है।

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अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा अशोक कुमार सिंह की तहरीर पर पांच नामजद और कुछ अज्ञात हत्यारोपियों के खिलाफ मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसमें मुख्तार अंसारी सहित पांच लोगों को नामजद किया गया था।

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आरोप है कि 19 मार्च 2010 को अजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह की हत्या के मामले के गवाह राम सिंह मौर्य और उनकी सुरक्षा में लगे सिपाही सतीश की तत्कालीन एआरटीओ कार्यालय के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपित कोर्ट में प्रेषित किया। मामले में दोनों पक्षों की गवाही पूर्ण हो चुकी है। पत्रावली एमपी/एमएलए कोर्ट प्रयागराज स्थानांतरित हो गई थी।

वहां से फिर पत्रावली सुनवाई के लिए नवगठित विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट में वापस भेज दी गई। शनिवार को मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से मुख्तार अंसारी की पेशी हुई। इस दौरान आरोपी राजू कनौजिया उर्फ जामवंत की मृत्यु रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई।

एडीजीसी फौजदारी राणा प्रताप सिंह ने एसआई अब्दुल वहीद खां का मृत्यु रिपोर्ट के बावत बयान अंकित कराया। विशेष न्यायाधीश ने राजू कन्नौजिया उर्फ जामवंत के विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी।

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