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18 वर्ष पूरे करने वाले जनवरी में बनेंगे मतदाता
ब्यूरो, अमर उजाला, मऊ
Updated Tue, 27 Oct 2015 11:37 PM IST
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नए मतदाता बनाने और मतदाता सूची में संशोधन आदि कार्यक्रम की शुरुआत दो नवंबर से शुरू होगी। जिले केे चारों विधानसभा क्षेत्रों में पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र दिए जाने से आगामी विधानसभा चुनाव में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
इसके अलावा त्रुटिपूर्ण नामों को हटाने और छूटे नामों को जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ प्रशासन की बैठक हुई।
जिलाधिकारी ने बताया कि दो नवंबर को चारों विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का आलेख प्रकाशित किया जाएगा। जबकि उसी दिन से 30 नवंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। तीन से 17 नवंबर तक सत्यापन कार्य, आठ नवंबर और 22 नवंबर को राजनीतिक दलों के बूथ लेबल एजेंटों के साथ आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।
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21 दिसंबर को दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। पांच जनवरी 2016 को पूरक सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जबकि 11 जनवरी को फोटोयुक्त नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
दो नवंबर को सभी मतदान केंद्रों पर पदाभिहित अधिकारी प्रारूप 6, 7 और 8 के साथ मौजूद रहेंगे। जिसे 18 वर्ष की आयु पहली जनवरी 2016 को पूरी करने वाले युवाओं को भरना होगा। इसके लिए उन्हें हाई स्कूल की मार्कशीट अथवा सनद प्रमाण के रूप में संलग्न करना होगा।
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इसके अलावा त्रुटिपूर्ण नामों को हटाने और छूटे नामों को जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ प्रशासन की बैठक हुई।
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जिलाधिकारी ने बताया कि दो नवंबर को चारों विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का आलेख प्रकाशित किया जाएगा। जबकि उसी दिन से 30 नवंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। तीन से 17 नवंबर तक सत्यापन कार्य, आठ नवंबर और 22 नवंबर को राजनीतिक दलों के बूथ लेबल एजेंटों के साथ आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।
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21 दिसंबर को दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। पांच जनवरी 2016 को पूरक सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जबकि 11 जनवरी को फोटोयुक्त नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
दो नवंबर को सभी मतदान केंद्रों पर पदाभिहित अधिकारी प्रारूप 6, 7 और 8 के साथ मौजूद रहेंगे। जिसे 18 वर्ष की आयु पहली जनवरी 2016 को पूरी करने वाले युवाओं को भरना होगा। इसके लिए उन्हें हाई स्कूल की मार्कशीट अथवा सनद प्रमाण के रूप में संलग्न करना होगा।