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हत्या के मामले में दो आरोपी दोषमुक्त

Thu, 07 Jul 2022 11:12 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 07 Jul 2022 11:12 PM IST
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hatya ke maamale mein do aaropee doshamukt
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने जियालाल चौरसिया की चार साल पूर्व हुई हत्या के मामले में दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, मधुबन थाना क्षेत्र के दरगाह निवासी अजय चौरसिया की तहरीर पर कोतवाली घोसी में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें मनीष चमार और हेमंत चमार को नामजद किया गया। वादी का कथन था उसके पिता जियालाल चौरसिया ने मनीष और हेमंत को वादी की नौकरी के लिए नौ लाख रुपये दिए थे। बाद में वह रुपये मांगने लगे। जिस पर दोनों ने पिता की हत्या करा दी। पुलिस ने विवेचना में मनीष और हेमंत कि नामजदगी गलत पाते हुए उनका नाम निकाल दिया और कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के सलेमपुर गांव निवासी विष्णु चौरसिया तथा रामपुर कांधी गांव निवासी रोहित सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से आठ गवाहों को पेश किया गया। जिला जज ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण विष्णु चौरसिया और रोहित सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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