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Mau News: टीवी दिखाने के बहाने 6 साल की मासूम से छेड़खानी में पांच साल की सजा

Thu, 18 Sep 2025 12:29 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 18 Sep 2025 12:29 AM IST
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Five-year sentence for molesting a 6-year-old girl on the pretext of showing her TV
मऊ। विशेष जज पॉक्सो एक्ट जनार्दन प्रसाद ने 6 साल की मासूम से छेड़खानी के मामले में बुधवार को सुनील को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर दो महीने का अतिरिक्त सजा होगी। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। दोहरीघाट के एक गांव निवासी वादी ने मुकदमा दर्ज कराया। थाना क्षेत्र के कुरंगा गांव निवासी सुनील एक मई 2018 की शाम 7 बजे 6 वर्षीय बेटी को टीवी दिखाने के बहाने घर ले गया। वहां कमरे में छेड़छाड़ की। पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर सुनील के विरुद्ध चार्जशीट जमा किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए तीन विशेष लोक अभियोजकों ने छह गवाहों को पेश किया। विशेष जज ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद सुनील को नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाया।
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