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छह माह पूर्व मिली वर्दी, लेकिन पहनने से गुरेज बरत रहे चालक-परिचालक

Sun, 14 Mar 2021 11:10 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 14 Mar 2021 11:10 PM IST
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Driver operators not wearing uniform will be fined
गर के रोडवेज में बिना वर्दी बसों को चलाते चालक। - फोटो : MAU
मऊ। रोडवेज की बसों में बिना वर्दी पहने चलने वाले चाल परिचालकों पर दो सौ रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार अगर कोई चालक परिचालक ड्यूटी के दौरान बिना वर्दी के मिला तो उसे निलंबित किया जाएगा। मऊ डिपो के प्रभारी एआरएम ने वर्दी पहनने का निर्देश देते हुए चालक परिचालकों को चेतावनी दी है।
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शासन का आदेश है कि रोडवेज के चालक और परिचालक ड्यूटी के दौरान अनिवार्य रूप से वर्दी में रहेंगे ताकि उनकी पहचान हो सके लेकिन बड़ी संख्या में चालक परिचालक इसका उल्लंघन कर रहे हैं। मऊ रोडवेज डिपो से 48 तथा दोहरीघाट डिपो से 52 बसों का नियमित रूप से संचालन किया जा रहा है। इन बसों के चालक-परिचालकों को छह माह पूर्व ही वर्दी दी गई लेकिन अधिकतर चालक और परिचालक वर्दी नहीं पहनते हैं। चालक को खाकी और परिचालक को स्लेटी रंग की दो-दो सेट दी गई है। मऊ डिपो से गुजरने वाली बसों में कुछ को छोड़ दिया जाए तो बाकी बसों में चालक परिचालक बिना वर्दी में चलते हैं। नियमानुसार वर्दी पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है जो वर्दी पहनते भी है तो नेम प्लेट नहीं लगाते हैं।
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सभी चालक-परिचालकों को ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनने का निर्देश दिया गया है। कोई चालक-परिचालक बिना वर्दी के ड्यूटी करते पाया गया तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर संबंधित के निलंबन की की कार्रवाई की जा सकती है।-महेशचंद्र श्रीवास्तव, प्रभारी एआरएम, मऊ डिपो।
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