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Mau News: अब्बास के मामले में आरोपियों की हाजिरी के लिए दी गई तारीख
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मऊ। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन और नफरती भाषण के दो मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की सोमवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। सीजेएम/ एमपी एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने एक मामले में आरोपियों की हाजिरी के लिए एक अगस्त तथा दूसरे मामले में आठ अगस्त की तिथि तय की। इसमें एक मामला शहर कोतवाली और दूसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।
पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान नफरती भाषण दिया।
पुलिस ने विवेचना के बाद सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुफपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। मामले में उमर अंसारी के विरुद्ध गैरजमानती वारंटी जारी है। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले में एक अगस्त की तिथि तय की है।
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दूसरा मामला दक्षिणटोला क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 2022 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में पुलिस ने विवेचना कर आरोपित कोर्ट में प्रेषित किया है। मामले में अभियुक्तों की हाजिरी के लिए 8 अगस्त की तिथि तय की गई।
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पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान नफरती भाषण दिया।
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पुलिस ने विवेचना के बाद सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुफपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। मामले में उमर अंसारी के विरुद्ध गैरजमानती वारंटी जारी है। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले में एक अगस्त की तिथि तय की है।
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दूसरा मामला दक्षिणटोला क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 2022 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में पुलिस ने विवेचना कर आरोपित कोर्ट में प्रेषित किया है। मामले में अभियुक्तों की हाजिरी के लिए 8 अगस्त की तिथि तय की गई।