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Mau News: दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 04 Jul 2023 12:20 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 04 Jul 2023 12:20 AM IST
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Bail application of accused in rape case rejected
मऊ। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला सरायलखसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 15 वर्षीय नतिनी के साथ आरोपी ने 10 जून को घर में घुसकर दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के कंधेरी निवासी सलीम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल श्रीवास्तव, प्रवीण मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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