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Mau News: एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण के लिए आवेदन 10 जुलाई तक
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उपायुक्त उद्योग राजेश रोमन ने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण के लिए सहायता योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए वस्त्र उत्पाद, उद्योग, सेवा और व्यवसाय क्षेत्र में रोजगार के लिए ऋण अभ्यर्थी आवेदन दे सकते हैं। आवेदन करने के लिए 18 वर्ष से ऊपर होना अनिवार्य है।
उद्योग, सेवा और व्यवसाय के लिए 25 लाख ऋण तक 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (सब्सिडी), 25 लाख से 50 लाख तक 20 प्रतिशत, 50 लाख से 1.50 करोड़ तक 10 प्रतिशत और 1.50 करोड़ से ऊपर के ऋण के लिए अधिकतम 20 लाख मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय है। प्रोजेक्ट में स्वयं का अंशदान सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए योजना लागत का 10 प्रतिशत और अन्य वर्ग और महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत लगाना होगा।
आवेदन-पत्र केवल वेबसाइड www.diupmsme.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2024 शाम पांच बजे तक है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय-जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।
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उद्योग, सेवा और व्यवसाय के लिए 25 लाख ऋण तक 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (सब्सिडी), 25 लाख से 50 लाख तक 20 प्रतिशत, 50 लाख से 1.50 करोड़ तक 10 प्रतिशत और 1.50 करोड़ से ऊपर के ऋण के लिए अधिकतम 20 लाख मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय है। प्रोजेक्ट में स्वयं का अंशदान सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए योजना लागत का 10 प्रतिशत और अन्य वर्ग और महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत लगाना होगा।
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आवेदन-पत्र केवल वेबसाइड www.diupmsme.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2024 शाम पांच बजे तक है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय-जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।
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