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सदर विधायक अब्बास अंसारी व उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
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सदर विधायक अब्बास अंसारी व उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
विधानसभा चुनाव के दौरान जनसभा में अधिकारियों को धमकी देने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
मऊ। विशेष न्यायाधीश /एमपी एमएलए कोर्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने विधानसभा चुनाव के दौरान मंच से अधिकारियों को धमकी देने और आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी के लड़के सदर विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आरोप था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी थी। पुलिस ने विवेचना में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। मामले में आरोपी सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी की ओर से अलग-अलग अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए कोर्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने अरजी खारिज कर दी। न्यायाधीश ने अपने आदेश में लिखा कि आरोप पत्र न्यायालय आ चुका है, तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ एमपीएमएलए द्वारा मामले का संज्ञान लिया जा चुका है। आरोपियों के विरुद्ध सम्मन जारी हो चुका है, गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है। अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया गया। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष के अधिवक्ता दारोगा सिंह और एडीजीसी फौजदारी राणा प्रताप सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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विधानसभा चुनाव के दौरान जनसभा में अधिकारियों को धमकी देने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
मऊ। विशेष न्यायाधीश /एमपी एमएलए कोर्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने विधानसभा चुनाव के दौरान मंच से अधिकारियों को धमकी देने और आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी के लड़के सदर विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आरोप था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी थी। पुलिस ने विवेचना में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। मामले में आरोपी सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी की ओर से अलग-अलग अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए कोर्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने अरजी खारिज कर दी। न्यायाधीश ने अपने आदेश में लिखा कि आरोप पत्र न्यायालय आ चुका है, तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ एमपीएमएलए द्वारा मामले का संज्ञान लिया जा चुका है। आरोपियों के विरुद्ध सम्मन जारी हो चुका है, गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है। अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया गया। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष के अधिवक्ता दारोगा सिंह और एडीजीसी फौजदारी राणा प्रताप सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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