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एंबुलेंस चालक वसूल रहे मनमाना किराया
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मऊ। कोरोना काल के आपदा को निजी एंबुलेंस चालक अवसर के रूप में ले रहे हैं। शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से एंबुलेंस का किराया निर्धारित नहीं किए जाने से एंबुलेंस चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। इससे मरीजों के परिजन परेशान हैं।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से 108 तथा 102 को मिलाकर 53 एंबुलेंस संचालित की जाती है लेकिन अधिकांश एंबुलेंसों के कोविड मरीजों के लिए अधिगृहित होने के कारण निजी एंबुलेंस संचालक मनमानी कर रहे हैं। आपदा काल में मरीज को पड़ोसी जिलों में ले जाने के नाम पर दूना शुल्क वसूला जा रहा है। नगर के चांदमारी इमलिया निवासी किशन तिवारी ने बताया कि बीते दिनों अपने भाई के बीमार होने पर उसे इलाज के लिए वाराणसी ले गए। जहां पुरानी तहसील स्थित एक एंबुलेंस संचालक ने 8500 रुपये लिए। नगर के किसी क्षेत्र से मरीज को नगर के किसी नजर अस्पताल ले जाने के नाम पर 2000 से 2500 रुपये लिए जा रहे हैं। मरीज की जान बचाने के लिए तीमारदार मनमाना शुल्क देने के लिए मजबूर हैं।
एडीएम के.हरि सिंह ने बताया कि सभी एंबुलेंस संचालक शुल्क की सूची चस्पा कर मानक के अनुसार मरीज से किराया लें। इस संबंध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने आदेश जारी किया है। जिसमें एंबुलेंस संचालकों को मरीज को लाने और ले आने के लिए मानक के अनुरूप किराया लेने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही किराया सूची वाहन पर चस्पा करने का भी निर्देश दिया गया है। निर्धारित से अधिक किराया लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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स्वास्थ्य विभाग की ओर से 108 तथा 102 को मिलाकर 53 एंबुलेंस संचालित की जाती है लेकिन अधिकांश एंबुलेंसों के कोविड मरीजों के लिए अधिगृहित होने के कारण निजी एंबुलेंस संचालक मनमानी कर रहे हैं। आपदा काल में मरीज को पड़ोसी जिलों में ले जाने के नाम पर दूना शुल्क वसूला जा रहा है। नगर के चांदमारी इमलिया निवासी किशन तिवारी ने बताया कि बीते दिनों अपने भाई के बीमार होने पर उसे इलाज के लिए वाराणसी ले गए। जहां पुरानी तहसील स्थित एक एंबुलेंस संचालक ने 8500 रुपये लिए। नगर के किसी क्षेत्र से मरीज को नगर के किसी नजर अस्पताल ले जाने के नाम पर 2000 से 2500 रुपये लिए जा रहे हैं। मरीज की जान बचाने के लिए तीमारदार मनमाना शुल्क देने के लिए मजबूर हैं।
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एडीएम के.हरि सिंह ने बताया कि सभी एंबुलेंस संचालक शुल्क की सूची चस्पा कर मानक के अनुसार मरीज से किराया लें। इस संबंध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने आदेश जारी किया है। जिसमें एंबुलेंस संचालकों को मरीज को लाने और ले आने के लिए मानक के अनुरूप किराया लेने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही किराया सूची वाहन पर चस्पा करने का भी निर्देश दिया गया है। निर्धारित से अधिक किराया लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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