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डकैती के मामले में आरोपी की जमानत खारिज

Fri, 11 Feb 2022 10:47 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Feb 2022 10:47 PM IST
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Accused's bail rejected in robbery case
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने डकैती के मामले मे आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणिबहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के गोलवारटोला निवासी वादी मुकदमा अमित कुमार वर्मा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। आरोप है कि वह 14 जून 2021 को ग्राम चन्द्रापार स्थित आभूषण की दुकान बंद कर घर जा रहा था कि रास्ते में मातकोल के पास सड़क के किनारे स्कार्पियों सवार चार व्यक्तियों ने मोटर साइकिल को ओवर टेक कर रोका। उसे मारा पीटा और बाइक की डिकी में रखे 54 हजार रुपये नकद तथा 30 ग्राम सोने की लाकिट तथा दो अदद मंगलसूत्र ले गए। सुनवाई के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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