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Mau: हेट स्पीच सहित तीन मामलों में अब्बास अंसारी की वीसी से हुई पेशी, 24 और 25 जुलाई को अगली सुनवाई

Sat, 15 Jul 2023 08:14 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ Published by: उत्पल कांत Updated Sat, 15 Jul 2023 08:14 PM IST
सार

बीते विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन और हेट स्पीच के कुल तीन मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की शनिवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। 

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Abbas Ansari produced through VC in three cases including hate speech in mau court
अब्बास अंसारी (फाइल) - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

बीते विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन और हेट स्पीच के कुल तीन मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की शनिवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। सीजेएम/ एमपी एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने दो मामले में आरोपियों की हाजिरी के लिए 24 जुलाई की तिथि नियत की। वहीं एक मामले में सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तिथि तय की गई। इनमें दो मामले शहर कोतवाली और एक मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।

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पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/22 धारा 506, 171च भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया।

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मंच से दी गई थी हिसाब-किताब करने की धमकी

आरोप था कि तीन मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब-किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी।

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पुलिस ने विवेचना में मामले में धारा 506, 171 एफ,186,189,153 ए, 120 बी भादवि में सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है। मामले में उमर अंसारी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी है। सीजेएम ने मामले में 24 जुलाई की तिथि नियत की। दूसरा मामला दक्षिण टोला क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में अभियुक्तों की हाजिरी के लिए 24 जुलाई की तिथि तय की गई है।

तीसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के रोड शो निकाला। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संज्ञान लेने और सम्मन जारी करने के बिन्दु पर सुनवाई होनी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ एमपी एमएलए ने सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तिथि नियत की है।

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