फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   पास्को के दो मामलों में दो की जमानत खारिज

पास्को के दो मामलों में दो की जमानत खारिज

Fri, 07 Jul 2017 11:51 PM IST
Updated Fri, 07 Jul 2017 11:51 PM IST
विज्ञापन
पास्को के दो मामलों में दो की जमानत खारिज
मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक डा. अजय कुमार ने नाबालिक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुराचार करने के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
विज्ञापन

पहला मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की साढे चार वर्ष की पुत्री 25 मई 2017 को अचानक घर से गायब हो गई। वादी मुकदमा उसे ढूढ रहा था। तभी आरोपी के घर से बच्ची की रोनी की आवाज आयी। वादी पहुंचा तो देखा कि आरोपी उसकी बच्ची के साथ दुराचार का प्रयास किया। मामले में आरोपी वशीर अहमद पुत्र सूफी रहमान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को केे सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद आरोपी वशीर की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की नाबालिक लड़की को आरोपी बहला फुसलाकर भगा ले गया। और उसके साथ दुराचार किया। मामले में आरोपी हट्ठीमदारी मुहल्ल निवासी संतोष पुत्र श्यामनरायन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया। विनोद कुमार सिंह
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed