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पास्को के दो मामलों में दो की जमानत खारिज
Updated Fri, 07 Jul 2017 11:51 PM IST
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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक डा. अजय कुमार ने नाबालिक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुराचार करने के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
पहला मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की साढे चार वर्ष की पुत्री 25 मई 2017 को अचानक घर से गायब हो गई। वादी मुकदमा उसे ढूढ रहा था। तभी आरोपी के घर से बच्ची की रोनी की आवाज आयी। वादी पहुंचा तो देखा कि आरोपी उसकी बच्ची के साथ दुराचार का प्रयास किया। मामले में आरोपी वशीर अहमद पुत्र सूफी रहमान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को केे सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद आरोपी वशीर की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की नाबालिक लड़की को आरोपी बहला फुसलाकर भगा ले गया। और उसके साथ दुराचार किया। मामले में आरोपी हट्ठीमदारी मुहल्ल निवासी संतोष पुत्र श्यामनरायन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया। विनोद कुमार सिंह
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पहला मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की साढे चार वर्ष की पुत्री 25 मई 2017 को अचानक घर से गायब हो गई। वादी मुकदमा उसे ढूढ रहा था। तभी आरोपी के घर से बच्ची की रोनी की आवाज आयी। वादी पहुंचा तो देखा कि आरोपी उसकी बच्ची के साथ दुराचार का प्रयास किया। मामले में आरोपी वशीर अहमद पुत्र सूफी रहमान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को केे सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद आरोपी वशीर की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की नाबालिक लड़की को आरोपी बहला फुसलाकर भगा ले गया। और उसके साथ दुराचार किया। मामले में आरोपी हट्ठीमदारी मुहल्ल निवासी संतोष पुत्र श्यामनरायन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया। विनोद कुमार सिंह
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