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दहेज हत्या में पति समेत तीन को दस साल की सजा
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो शहीब जेहरा ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति सास और ससुर को दोषी पाते हुए 10- 10 वर्ष की सजा के साथ ही तीन- तीन हजार रुपये का अर्थदंड निर्धारित किया। मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार, कोतवाली घोसी क्षेत्र के मुस्कुरा गांव निवासी आशीष प्रजापति पुत्र रामचंदर प्रजापति की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी बहन संगीता की शादी दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के अस्तुपुरा मुहल्ला निवासी विकास प्रजापति उर्फ विकेश पुत्र रामबृक्ष के साथ 24 मई 2014 को हुई थी। आरोप है कि दहेज के लिए संगीता को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। इसी को लेकर 31 अक्टूबर 2015 को उसे जलाकर मार डाला। तहरीर पर पुलिस ने पति विकास प्रजापति, सास लालती देवी, ससुर रामबृक्ष तथा ननद गुड़िया के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना गुडिया के अलावा शेष तीन के विरूद्ध आरोपपत्र कोर्ट में प्रेषित किया । अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी अनिल कुमार पांडेय और और विजय कुमार ने 10 गवाह पेश किए। बचाव पक्ष से कहा गया कि मृतका गैस पर खाना बना रही थी उसी दौरान जलने से उसकी मौत हो गई । एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण को दहेज हत्या का दोषी पाया और उन्हेें सजा सुनाई।
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मामले के अनुसार, कोतवाली घोसी क्षेत्र के मुस्कुरा गांव निवासी आशीष प्रजापति पुत्र रामचंदर प्रजापति की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी बहन संगीता की शादी दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के अस्तुपुरा मुहल्ला निवासी विकास प्रजापति उर्फ विकेश पुत्र रामबृक्ष के साथ 24 मई 2014 को हुई थी। आरोप है कि दहेज के लिए संगीता को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। इसी को लेकर 31 अक्टूबर 2015 को उसे जलाकर मार डाला। तहरीर पर पुलिस ने पति विकास प्रजापति, सास लालती देवी, ससुर रामबृक्ष तथा ननद गुड़िया के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना गुडिया के अलावा शेष तीन के विरूद्ध आरोपपत्र कोर्ट में प्रेषित किया । अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी अनिल कुमार पांडेय और और विजय कुमार ने 10 गवाह पेश किए। बचाव पक्ष से कहा गया कि मृतका गैस पर खाना बना रही थी उसी दौरान जलने से उसकी मौत हो गई । एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण को दहेज हत्या का दोषी पाया और उन्हेें सजा सुनाई।
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