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Mathura News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष की कैद

Tue, 08 Aug 2023 11:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Updated Tue, 08 Aug 2023 11:38 PM IST
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Three years imprisonment for molesting a minor
मथुरा। एडीजे विशेष पॉक्सो कोर्ट रामकिशोर यादव की अदालत से मंगलवार को एक नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन साल कारावास की सजा और 25500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता एसडीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि थाना रिफाइनरी में 3 मई 2022 को इस सबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़िता घटना वाले दिन अपने घर में अकेली थी। परिवार वाले शादी में गए थे। घर के सामने से पप्पू ठाकुर जा रहा था, जिससे पीड़िता ने पिता से फोन पर बात कराने का अनुरोध किया था।
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आरोप था कि पिता से बात कराने के बाद पप्पू कुछ सामान लेने के बहाने घर में घुस आया और उनकी बेटी से छेड़खानी करने लगा। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोषी करार देकर पप्पू ठाकुर को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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