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Mathura News: हेमेंद्र हत्याकांड के मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 22 Sep 2025 12:51 AM IST
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The main accused in the Hemendra murder case has been denied bail.
मथुरा। थाना गोविंद नगर क्षेत्र में व्यापारी नेता की गोली मारकर हत्या करने के चौथे और मुख्य आरोपी राकेश जोशी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। इससे पूर्व दो सगे भाइयों समेत तीन हत्यारोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट पूर्व में खारिज कर चुका है।
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थाना गोविंद नगर क्षेत्र स्थित गायत्री विहार कॉलोनी में मुक्तिधाम के पास 23 अप्रैल की रात को व्यापारी नेता हेमेंद्र गर्ग की गोली मारकर हत्या हुई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में 25 अप्रैल को मिठाई विक्रेता राजन यादव, योगेश यादव और 26 अप्रैल को मुठभेड़ में राकेश जोशी, सादिल शाह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश किया, यहां से उन्हें जेल भेज दिया।
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मुख्य हत्यारोपी राकेश जोशी के अधिवक्ता ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत के लिए कई दलील दीं, लेकिन डीजीसी की दलील और साक्ष्यों के समक्ष उनकी एक न चली। कोर्ट ने सभी प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बताते चलें कि अन्य हत्यारोपी मिठाई विक्रेता भाई राजन यादव, योगेश यादव और सादिल शाह की जमानत अर्जी कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है।
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