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Mathura: मेडिकल काॅलेज की छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल...गंदी हरकत करने वाले छात्रों की जमानत अर्जी खारिज
Mon, 29 Sep 2025 09:42 PM IST
अरुन पाराशर
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: अरुन पाराशर
Updated Mon, 29 Sep 2025 09:42 PM IST
सार
आरोपी छात्रों के अधिवक्ताओं ने उन्हें बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इससे पूर्व दोनों छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमा को खारिज कराने के लिए हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी।
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judge court
- फोटो : Adobe Stock
विस्तार
मथुरा के छाता कोतवाली क्षेत्र स्थित मेडिकल कॉलेज की छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल करने वाले सहपाठी छात्रों की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। इससे पूर्व हाईकोर्ट दोनों छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को खत्म करने की याचिका को भी खारिज कर चुका है।
छाता कोतवाली क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज की छात्रा का जुलाई 2025 में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसकी जानकारी छात्रा को हुई तो उसने मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ने वाले सिद्धार्थ यादव और प्रांजल द्विवेदी समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दोनों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया।
दोनों छात्रों ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की। आरोपी छात्रों के अधिवक्ताओं ने उन्हें बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इससे पूर्व दोनों छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमा को खारिज कराने के लिए हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर अपराध की श्रेणी में मानते हुए याचिका खारिज कर दी।
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छाता कोतवाली क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज की छात्रा का जुलाई 2025 में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसकी जानकारी छात्रा को हुई तो उसने मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ने वाले सिद्धार्थ यादव और प्रांजल द्विवेदी समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दोनों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया।
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दोनों छात्रों ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की। आरोपी छात्रों के अधिवक्ताओं ने उन्हें बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इससे पूर्व दोनों छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमा को खारिज कराने के लिए हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर अपराध की श्रेणी में मानते हुए याचिका खारिज कर दी।
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