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राजा मानसिंह हत्या कांड में 21 जुलाई को आएगा निर्णय
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- फोटो : google
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मथुरा। 35 वर्ष पूर्व डीग (भरतपुर) में हुए राजा मान सिंह हत्याकांड की सुनवाई आखिरकार निर्णय तक पहुंच गई। मथुरा की अदालत मेें 30 वर्ष की लंबी सुनवाई के बाद जिला जज ने निर्णय की तारीख तय कर दी है। इस बहुचर्चित केस में निर्णय की तारीख 21 जुलाई तय की है।
21 फरवरी 1985 को भरतपुर के राजा मान सिंह की हत्या हुई थी। इस बहुचर्चित केस में राजा मान सिंह के साथ दो अन्य लोगों की भी हत्या हुई थी। जिसकी रिपोर्ट राजा मान सिंह के दामाद विजय सिंह सिरोही ने थाना डीग में कराई थी। उनके द्वारा तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी व अन्य को नामजद किया गया था। बुधवार को भी इसकी सुनवाई जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत में की गई।
न्यायालय द्वारा केस की निर्णय की तारीख 21 जुलाई तय की गई है। जानकारी रहे इस केस का आरोपपत्र सीबीआई ने न्यायालय में दाखिल किया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिकारियों सहित वादी तथा दोनों पक्षों के अधिवक्तागण नंदकिशोर उपमन्यु, नवीन सक्सेना तथा नारायन सिंह विप्लवी भी मौजूद रहे।
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वादीगण के अधिवक्ता नारायन सिंह विप्लवी ने बताया कि न्यायालय ने निर्णय की तारीख तय कर दी है। वहीं, वर्ष 1990 से मथुरा न्यायालय में इसकी सुनवाई चल रही है। वर्ष 1985 में वारदात के बाद केस की सुनवाई सीबीआई अदालत जयपुर में चल रही थी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मथुरा में सुनवाई शुरू हुई।
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21 फरवरी 1985 को भरतपुर के राजा मान सिंह की हत्या हुई थी। इस बहुचर्चित केस में राजा मान सिंह के साथ दो अन्य लोगों की भी हत्या हुई थी। जिसकी रिपोर्ट राजा मान सिंह के दामाद विजय सिंह सिरोही ने थाना डीग में कराई थी। उनके द्वारा तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी व अन्य को नामजद किया गया था। बुधवार को भी इसकी सुनवाई जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत में की गई।
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न्यायालय द्वारा केस की निर्णय की तारीख 21 जुलाई तय की गई है। जानकारी रहे इस केस का आरोपपत्र सीबीआई ने न्यायालय में दाखिल किया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिकारियों सहित वादी तथा दोनों पक्षों के अधिवक्तागण नंदकिशोर उपमन्यु, नवीन सक्सेना तथा नारायन सिंह विप्लवी भी मौजूद रहे।
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वादीगण के अधिवक्ता नारायन सिंह विप्लवी ने बताया कि न्यायालय ने निर्णय की तारीख तय कर दी है। वहीं, वर्ष 1990 से मथुरा न्यायालय में इसकी सुनवाई चल रही है। वर्ष 1985 में वारदात के बाद केस की सुनवाई सीबीआई अदालत जयपुर में चल रही थी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मथुरा में सुनवाई शुरू हुई।