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नारायणी सेना ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति अदालत को सौंपी
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मथुरा। हाईकोर्ट की ओर से चार महीने में श्री कृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरणों को चार माह में निस्तारित करने संबंधी आदेश की प्रति नारायणी सेना के अध्यक्ष ने मंगलवार को अदालत को सौंपी। हाईकोर्ट ने १२ मई को यह आदेश दिया। मंगलवार को इसे अदालती कार्रवाई में शामिल कर लिया। मनीष यादव ने संबंधित केस की तारीखों को जल्द लगाने की अदालत से प्रार्थना की है।
श्री कृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह विवाद के पक्षकार नारायणी सेना के अध्यक्ष मनीष यादव ने मथुरा मेें श्री कृष्ण जन्मस्थान की १३.३७ एकड़ जमीन पर दावा किया है। अदालत की ओर से केस में धीमी सुनवाई किए जाने को लेकर वह हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट से मांग की थी कि केस मेें जल्दी सुनवाई होनी चाहिए।
इस पर हाईकोर्ट ने १२ मई को निचली अदालत को चार महीने के अंदर सभी वादों को निस्तारित करने के आदेश किए। मंगलवार को मनीष यादव ने यही आदेश की प्रति सिविल जज सीनियर डिवीजन को सौंपी। उन्होंने बताया कि अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को कार्रवाई में शामिल कर लिया है।
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श्री कृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह विवाद के पक्षकार नारायणी सेना के अध्यक्ष मनीष यादव ने मथुरा मेें श्री कृष्ण जन्मस्थान की १३.३७ एकड़ जमीन पर दावा किया है। अदालत की ओर से केस में धीमी सुनवाई किए जाने को लेकर वह हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट से मांग की थी कि केस मेें जल्दी सुनवाई होनी चाहिए।
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इस पर हाईकोर्ट ने १२ मई को निचली अदालत को चार महीने के अंदर सभी वादों को निस्तारित करने के आदेश किए। मंगलवार को मनीष यादव ने यही आदेश की प्रति सिविल जज सीनियर डिवीजन को सौंपी। उन्होंने बताया कि अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को कार्रवाई में शामिल कर लिया है।
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