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मथुरा: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा
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मथुरा। हाईवे थाना क्षेत्र निवासी एक किशोरी से चार वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास व 27 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
हाईवे थाना क्षेत्र में 21 अगस्त 2017 को दी गई तहरीर में पिता की तरफ से बताया गया था कि वह व उसकी पत्नी घर से बाहर गए थे। बड़ी बेटी (15) व छोटी बेटी (13) घर पर थीं। पीछे से कॉलोनी का रहने वाला युवक सोनू घर में घुस आया और बड़ी बेटी को पकड़कर दुष्कर्म किया। रात में जब पत्नी घर लौटकर आई तो बेटियों ने वारदात की जानकारी दी। केस की सुनवाई स्पेशल पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश हरविंदर सिंह ने की। दोष सिद्ध होने पर बृहस्पतिवार को दिए गए निर्णय में अदालत ने अभियुक्त सोनू को दस वर्ष का कठोर कारावास व 27 हजार अर्थदंड लगाया है।
स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि अर्थदंड की धनराशि में से 15 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। अभियुक्त अभी तक जमानत पर था, न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद जेल भेजा गया है।
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हाईवे थाना क्षेत्र में 21 अगस्त 2017 को दी गई तहरीर में पिता की तरफ से बताया गया था कि वह व उसकी पत्नी घर से बाहर गए थे। बड़ी बेटी (15) व छोटी बेटी (13) घर पर थीं। पीछे से कॉलोनी का रहने वाला युवक सोनू घर में घुस आया और बड़ी बेटी को पकड़कर दुष्कर्म किया। रात में जब पत्नी घर लौटकर आई तो बेटियों ने वारदात की जानकारी दी। केस की सुनवाई स्पेशल पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश हरविंदर सिंह ने की। दोष सिद्ध होने पर बृहस्पतिवार को दिए गए निर्णय में अदालत ने अभियुक्त सोनू को दस वर्ष का कठोर कारावास व 27 हजार अर्थदंड लगाया है।
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स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि अर्थदंड की धनराशि में से 15 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। अभियुक्त अभी तक जमानत पर था, न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद जेल भेजा गया है।
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